उज्जैन में शुक्रवार सुबह नगर निगम और उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) की संयुक्त कार्रवाई में पांच मकानों को गिरा दिया गया। ये कार्रवाई शहर के मुस्लिम बहुल इलाके में की गई जहां कुल 28 संपत्तियों को अवैध घोषित कर पहले ही उनकी लीज रद्द की जा चुकी थी। इन संपत्तियों पर या तो बिना नवीनीकरण के निर्माण किया गया था या उन्हें नियमों के खिलाफ कई लोगों को बेचा गया था।
सड़क पर बैठे लोग, महाकाल मार्ग किया बंद
कार्रवाई की खबर फैलते ही सुबह 5 बजे बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़कों पर बैठकर विरोध जताने लगे। संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर महाकाल मंदिर का रास्ता कुछ समय के लिए बंद कर दिया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बातचीत की और कोर्ट आदेश दिखाया। इसके बाद लोगों ने स्वयं कब्जा हटाना शुरू कर दिया।
लीज 2014 में ही खत्म, फिर भी हो रहे थे निर्माण
यूडीए के सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि यह कार्रवाई पूर्व स्वीकृत योजना के तहत की गई है। जिन 28 संपत्तियों की लीज 2014 में ही समाप्त हो चुकी थी, उनमें अवैध निर्माण पाया गया। इन पर नियमों की अनदेखी करते हुए रेसिडेंशियल प्लॉट पर कॉमर्शियल निर्माण किया गया। साथ ही, एक ही प्लॉट को टुकड़ों में बांटकर कई लोगों को बेचा गया, जो गलत है। सितंबर 2024 में यूडीए ने अंतिम नोटिस जारी किया था। इस पर प्रभावित पक्ष कोर्ट चले गए थे। अब कोर्ट से स्टे हटने के बाद कार्रवाई शुरू की गई।
धारा 248 के तहत अतिक्रमण हटाया गया
प्रशासन ने सबसे पहले प्लॉट नंबर 49 और 50 पर बने पांच मकानों को गिराने की प्रक्रिया शुरू की। इन प्लॉटों पर अतिक्रमण हटाने का आदेश पहले ही जारी किया जा चुका था। प्रशासन ने कोर्ट आदेश दिखाकर कार्रवाई की और लोगों को समझाया। विरोध शांत होते ही अतिक्रमण हटाया गया। बता दें ये कार्रवाई मंदिर क्षेत्र में आ रहे अवैध मकानों पर की जा रही है।
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संवेदनशील क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात
एसीपी नितेश भार्गव ने बताया कि कार्रवाई के दौरान क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया। जब लोगों को कोर्ट का आदेश दिखाया गया, तब उन्होंने सहयोग किया और मकान खुद खाली कर दिए। फिलहाल स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण बनी हुई है।
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अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई | mahakal mandir