भोपाल-उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट केस : हाईकोर्ट का आदेश, नाबालिग पर वयस्क की तरह होगी सुनवाई
Jitendra Shrivastava | May 22, 2025, 23:44 IST
Photograph: (THESOOTR)
भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ब्लास्ट मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी का ट्रायल जुवेनाइल बोर्ड में, पर वयस्क की तरह करने का फैसला सुनाया।
2017 में मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले के पास भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हुआ धमाका एक बहुचर्चित मामला बन गया। इस धमाके में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए और 11 अन्य को चोटें आईं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इस मामले में कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिनमें विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, रेलवे अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम समेत कई कड़ी धाराएं शामिल हैं।
भोपाल की जिला अदालत ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से यह पूछने पर कि 17 साल के नाबालिग आरोपी का मुकदमा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चले या विशेष अदालत में, हाईकोर्ट ने जुवेनाइल कोर्ट में ट्रायल करने का आदेश दिया। हालांकि, आरोपी की मानसिक और शारीरिक परिपक्वता को देखते हुए उसे वयस्क की तरह ही माना जाएगा।
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कोर्ट ने कहा कि कानून के अनुसार नाबालिगों का ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट में होता है, लेकिन इस मामले में आरोपी की परिपक्वता को देखते हुए ट्रायल उसी कोर्ट में वयस्क की तरह चलेगा। इस तरह का फैसला दुर्लभ है और न्यायालय ने इस पर विशेष ध्यान दिया।
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) नाबालिग अपराधियों के लिए विशेष न्यायिक संस्थान है जो उनकी उम्र, मानसिक स्थिति और पुनर्वास की संभावना को ध्यान में रखकर फैसले देता है।
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इस केस में 17 वर्षीय आरोपी को जुवेनाइल बोर्ड में रखा जाएगा, लेकिन उसे वयस्क की तरह ही ट्रायल दिया जाएगा, जो गंभीर अपराधों के मामलों में किया जाता है। इसका उद्देश्य न्याय के साथ समाज की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है।
भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ब्लास्ट मामले में जबलपुर हाईकोर्ट का यह फैसला नाबालिग आरोपी के पुनर्वास और न्याय प्रणाली की संवेदनशीलता को दर्शाता है। वयस्क की तरह ट्रायल करने का फैसला इस गंभीर मामले में समाज और कानून दोनों की सुरक्षा का संतुलन बनाने की कोशिश है।
भोपाल-उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट मामला | जस्टिस जुवेनाइल कमेटी
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न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की टिप्पणी
ये था मामला...
- धमाका शाजापुर के पास हुआ था।
- एनआईए ने इस केस में धारा 120-बी (साजिश), 122 (राष्ट्रीय सुरक्षा), 307 (हत्या का प्रयास), 326, 324 (गंभीर चोट), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4, रेलवे अधिनियम की धारा 150, 151 और अन्य कड़ी धाराएं लगाई हैं।
- केस में जांच और गहन प्रक्रिया जारी है।
जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की भूमिका
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वयस्क मानकर ट्रायल की विशेषता
समाज और कानून दोनों की सुरक्षा का संतुलन
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