रेप के आरोपी महामंडलेश्वर ज्ञानदास साधु समाज से बाहर, अखाड़ों में एंट्री बैन
Sourabh Bhatnagar | Aug 03, 2026, 14:41 IST
ujjain gyandas rape case akhara ban
उज्जैन में रेप के आरोपी महामंडलेश्वर ज्ञानदास पर अखाड़ा परिषद ने सख्त कार्रवाई की है। परिषद ने उन्हें साधु समाज से बहिष्कृत कर दिया है। साथ ही उनके मठ और आश्रमों में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है।
उज्जैन में महामंडलेश्वर ज्ञानदास पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। अब स्थानीय अखाड़ा परिषद ने उन पर सख्त एक्शन लिया है। परिषद ने उन्हें साधु समाज से बाहर कर दिया है। शहर के सभी मठ और आश्रमों में उनकी एंट्री बंद कर दी गई है। अब ज्ञानदास किसी भी धार्मिक आयोजन में शामिल नहीं हो सकेंगे। परिषद ने निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष महंत राजेंद्र दास महाराज को पत्र भेजा है। पत्र में ज्ञानदास को महामंडलेश्वर पद से हटाने की मांग की गई है। परिषद के इस फैसले से धार्मिक जगत में हलचल मच गई है।
महाकाल थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। इसके तुरंत बाद अखाड़ा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने सर्वसम्मति से कार्रवाई का फैसला लिया। किसी भी सदस्य ने इस फैसले पर आपत्ति नहीं जताई। परिषद अध्यक्ष महंत डॉ. रामेश्वर दास महाराज ने बयान दिया। महामंत्री महंत रामेश्वर गिरी महाराज भी साथ मौजूद रहे। दोनों ने कहा कि यह आरोप साधु समाज की गरिमा के खिलाफ है। उनके मुताबिक इस घटना से संत समाज की छवि को धक्का लगा है। उन्होंने कहा कि अनुशासन बनाए रखना परिषद की जिम्मेदारी है।
पीड़िता उज्जैन के सदावल रोड स्थित दादू आश्रम से जुड़ी रही है। महिला का आरोप है कि महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराजने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके अलावा मारपीट का आरोप भी लगाया गया है। महिला ने जान से मारने की धमकी का आरोप भी लगाया है। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक महिला की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच बारीकी से की जा रही है।
पीड़िता के अनुसार, उसकी मुलाकात करीब डेढ़ साल पहले दादू आश्रम में हुई थी। उस दौरान Mahamandaleshwar Gyandasने उसका मोबाइल नंबर मांग लिया था। बाद में उन्होंने फेसबुक पर भी संपर्क बढ़ाया।
महिला का कहना है कि धार्मिक आस्था के चलते उसने बातचीत जारी रखी। धीरे धीरे दोनों के बीच नियमित संपर्क होने लगा। पीड़िता को शुरुआत में किसी बुरी नीयत का अंदाजा नहीं था। महिला के मुताबिक शुरुआती संपर्क सिर्फ धार्मिक बातचीत तक सीमित था।
महिला के मुताबिक गुरु पूर्णिमा 2025 पर ज्ञानदास ने उसे आश्रम बुलाया। धार्मिक सेवा कार्यों का हवाला देकर उसे कुछ दिन रुकने को कहा गया। पीड़िता का आरोप है कि एक रात उसे प्रसाद में खीर दी गई। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया (Ujjain News) गया, ऐसा उसका कहना है। अगली सुबह जागने पर उसे अनहोनी का एहसास हुआ। पीड़िता के मुताबिक इस घटना ने उसे मानसिक रूप से झकझोर दिया। महिला का यह भी आरोप है कि बाद में उसे धमकाया गया। आरोप है कि उसे चुप रहने के लिए मजबूर किया गया।
आरोप है कि जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसे धमकी दी गई। महिला का कहना है कि उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश हुई। लंबे समय तक डर के कारण वह चुप रही। बाद में हिम्मत जुटाकर उसने पुलिस से संपर्क किया।
स्थानीय साधु समाज में इस मामले को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। कई संतों ने परिषद के फैसले का समर्थन किया है। उनका कहना है कि किसी भी आरोप को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ संतों ने जांच पूरी होने तक संयम बनाए रखने की बात कही। उज्जैन धार्मिक नगरी है, इसलिए ऐसी घटनाएं जल्दी सुर्खियों में आती हैं। स्थानीय प्रशासन भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है।
महामंडलेश्वर की उपाधि साधु समाज में बड़े सम्मान का पद मानी जाती है। यह उपाधि अखाड़ों की मंजूरी और वरिष्ठ संतों की सहमति से मिलती है। इस पद पर बैठे संत से ऊंचे आचरण की उम्मीद रखी जाती है। यही वजह है कि परिषद ने इतना सख्त रुख अपनाया। परिषद का मानना है कि देरी से संत समाज की छवि प्रभावित होती है।
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बैठक में सर्वसम्मति से एक्शन
महिला के गंभीर आरोप
डेढ़ साल पहले मुलाकात
महिला का कहना है कि धार्मिक आस्था के चलते उसने बातचीत जारी रखी। धीरे धीरे दोनों के बीच नियमित संपर्क होने लगा। पीड़िता को शुरुआत में किसी बुरी नीयत का अंदाजा नहीं था। महिला के मुताबिक शुरुआती संपर्क सिर्फ धार्मिक बातचीत तक सीमित था।
गुरु पूर्णिमा पर बुलाया आश्रम
धमकी और ब्लैकमेल का आरोप
साधु समाज में प्रतिक्रिया
महामंडलेश्वर पद का महत्व
FAQ
- सवाल: उज्जैन में महामंडलेश्वर ज्ञानदास पर रेप केस में क्या आरोप हैं?
जवाब: उज्जैन के दादू आश्रम के महामंडलेश्वर ज्ञानदास पर एक महिला ने रेप, मारपीट, जान से मारने की धमकी और ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। महिला के मुताबिक गुरु पूर्णिमा 2025 पर आश्रम में यह घटना हुई। महाकाल थाना पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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