वायरल गर्ल ने इंदौर हाईकोर्ट में लगाई याचिका, खुद को बताया बालिग, लगाया ये आरोप

Sandeep Kumar | May 20, 2026, 23:54 IST
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वायरल गर्ल ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र में बदलाव और खुद को बालिग साबित करने की मांग की। उनका कहना है कि जन्म प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बदला गया।

News in Short

  • वायरल गर्ल ने अपने पति संग इंदौर HC में याचिका दायर की।
  • आरोप लगाया कि सरकारी रिकॉर्ड में जन्मतिथि बदलकर नाबालिग दिखाया।
  • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने विवाह पर आपत्ति जताई।
  • याचिका में मूल प्रमाण पत्र बहाल और स्वतंत्र जांच की मांग।
  • केरल में FIR और फिल्म डायरेक्टर पर शोषण और साजिश के आरोप।

News in Detail

वायरल गर्ल ने बुधवार को अपने पति के साथ इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने दावा किया कि सरकारी जन्म प्रमाण पत्र में बदलाव कर उन्हें नाबालिग दिखाया गया। याचिका में मूल प्रमाण पत्र बहाल करने और फर्जी रिकॉर्ड के खिलाफ स्वतंत्र जांच की मांग की गई।

जन्म प्रमाण पत्र में बदलाव का आरोप

वायरल गर्ल का कहना है कि उनके जन्म प्रमाण पत्र को बिना नोटिस हटाकर गलत जन्मतिथि दर्ज कर दी गई। उन्होंने याचिका में बताया कि सरकारी पोर्टल से मूल प्रमाण पत्र हटा दिया गया और उन्हें नाबालिग दिखाने की साजिश की गई।

याचिका के अनुसार, वायरल गर्ल की केरल में फिल्म शूटिंग के दौरान मुलाकात हुई थी। मार्च 2026 में दोनों ने शादी कर ली। खरगोन की रहने वाली लड़की पहले सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और तस्वीरों के कारण चर्चा में आई थीं।

अनुसूचित जनजाति आयोग की आपत्ति

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने विवाह पर आपत्ति जताई। आयोग का दावा था कि शादी के समय लड़की की उम्र 16 वर्ष थी और फर्जी दस्तावेज़ का इस्तेमाल हुआ। इसके बाद खरगोन पुलिस ने पति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।

सोशल मीडिया में प्रचार पर आरोप

याचिका में आरोप लगाया गया कि लड़की के पिता और अन्य लोगों ने सोशल मीडिया पर पति के खिलाफ भड़काऊ प्रचार किया। विवाह को लव जिहाद जैसे संवेदनशील शब्दों से जोड़कर माहौल प्रभावित करने की कोशिश हुई।

वकील का तर्क

वकील बीएल नागर ने कहा कि पिता ने विवाह का विरोध करने के लिए सरकारी रिकॉर्ड में फर्जी बदलाव करवाए। शादी के समय लड़की बालिग थी और दोनों ने अपनी मर्जी से विवाह किया। फर्जी दस्तावेज के आधार पर पति के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

याचिका में मूल जन्म प्रमाण पत्र बहाल करने और सरकारी पोर्टल से दस्तावेज हटाने वालों के खिलाफ स्वतंत्र जांच की मांग की गई। इंदौर खंडपीठ में जल्द सुनवाई हो सकती है।

केरल में FIR

29 अप्रैल 2026 को वायरल गर्ल ने डायरेक्टर सनोज मिश्रा और तीन अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कराई। आरोप था कि फिल्म शूटिंग के दौरान नाबालिग होने पर उसका शोषण किया गया। आरोपियों में केरल के विहिप नेता और वकील अनिल विलायल भी शामिल हैं।

फिल्म डायरेक्टर का तर्क

फिल्म डायरेक्टर ने आरोपों को सोची-समझी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें ‘लव जिहाद’ जैसे मुद्दों पर आवाज उठाने के कारण निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने पीएम और यूपी सीएम से न्याय की गुहार लगाई।

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