ऑर्डर पर काले हिरण का शिकार, होटलों को करता था सप्लाई, जानें क्या था शिकारी का मास्टरप्लान

काले हिरण का शिकार करने वाले आरोपी जफर बेग के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। साथ ही, पुलिस ने मामले पर कार्रवाई की है। काले हिरण के गायब होने को लेकर वन पुलिस टीम भी हैरान थी।

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Dablu Kumar
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KALA HIRAN
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भोपाल के टीला जमालपुरा पुलिस ने वन्य प्राणियों के शिकार और मांस की तस्करी के मामले में फरार आरोपी जफर बेग को गिरफ्तार किया है। आरोपी जफर बेग फईम बम और युसुफ उर्फ चिकना के साथ मिलकर राजगढ़ और रायसेन के जंगलों में काले हिरण और नील गाय का शिकार किया करता था। यह आरोपी शिकार करके मांस की तस्करी करता था, जिसे अलग-अलग होटलों में भी बेचा जाता था।

पुलिस ने जफर बेग के पास से 315 बोर की एक लाइसेंसी रायफल भी जब्त की है। उसे वन मंडल के अधिकारियों के हवाले कर दिया गया है। इसके अलावा फईम बम और युसुफ चिकना के एक सहयोगी की ओर अवैध कारतूस उपलब्ध कराने की जानकारी भी सामने आई है, जिसकी तलाश जारी है।

अन्य आरोपियों की तलाश जारी 

7 अगस्त को वन मंडल ने मुखबिर की सूचना पर फईम बम के तलैया में मौजूद घर पर छापा मारा। इस दौरान फईम के बेटे उजेफा को गिरफ्तार किया गया और घर से नील गाय का लगभग 5 किलो मांस बरामद किया। पूछताछ में उजेफा ने बताया कि राजगढ़ के चिड़ीखों में फईम बम, जफर बेग और युसुफ चिकना ने मिलकर नील गाय का शिकार किया था। इसके बाद वे घर आकर मांस का बंटवारा कर रहे थे।

आरोपियों पर काले हिरण, नील गाय, सांभर, मोर सहित अन्य वन्य प्राणियों के शिकार का आरोप है। काले हिरण और नील गाय के शिकार के मामलों में फईम बम, जफर बेग, युसुफ चिकना और अन्य तस्कर फरार थे। उनके खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले की जानकारी वन मंडल भोपाल ने टोला जमालपुरा पुलिस को दी थी।

काले हिरण के शिकार वाली खबर पर एक नजर

  • जफर बेग की गिरफ्तारी: भोपाल के टीला जमालपुरा पुलिस ने वन्य प्राणियों के शिकार और मांस तस्करी के मामले में फरार आरोपी जफर बेग को गिरफ्तार किया।
  • शिकार और तस्करी का आरोप: जफर बेग, फईम बम और युसुफ चिकना के साथ मिलकर राजगढ़ और रायसेन के जंगलों में काले हिरण और नील गाय का शिकार कर मांस की तस्करी करते थे।

  • 315 बोर राइफल जब्त: पुलिस ने जफर बेग के पास से 315 बोर की लाइसेंसी राइफल और छुरी बरामद की।

  • मुखबिर की सूचना: पुलिस को मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर जफर बेग को इस्लामी गेट बस स्टैंड के पास गिरफ्तार किया गया।

  • फॉरेंसिक जांच: जब्त की गई राइफल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, ताकि शिकार के मामले में सबूत मिल सकें।

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पुलिस ने सूचना मिलते ही कार्रवाई की

31 अगस्त को टोला जमालपुरा थाना प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि वन्य प्राणी काले हिरण और नील गाय के शिकार में शामिल फरार बदमाश जफर बेग इस्लामी गेट बस स्टैंड के पास खड़ा है। वह भोपाल से भागने की फिराक में है। इसके बाद थाना टीला जमालपुरा की टीम ने घेराबंदी करते हुए इस्लामी गेट बस स्टैंड के पास पहुंचकर 40 वर्षीय नफर बेग उर्फ धार को हिरासत में लिया गया। बता दें कि, नफर बेग काजीकैंप का निवासी है।

तलाशी के दौरान उसके पास से एक छुरी और 315 बोर की लाइसेंसी राइफल बरामद हुई। इस मामले में उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।ट

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फईम बम पर कई आपराधिक मामला दर्ज

अधिकारियों के अनुसार, फईम बम पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। साथ ही, उसकी निशाना लगाने की क्षमता बहुत सटीक है। ऐसे में शिकार के दौरान वही निशाना लगाता है। युसुफ उर्फ चिकना शिकार का मांस ठिकाने लगाता है। जफर बेग से जब्त की गई 315 बोर की राइफल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। ऐसा करने के पीछे यह पता चल सके कि 6-7 अगस्त की रात चिड़ीखो में नील गाय का शिकार जफर की राइफल से किया गया था या किसी और राइफल से गोली चली थी।

FAQ

जफर बेग पर किस तरह के आरोप हैं?
जफर बेग पर वन्य प्राणियों के शिकार और मांस की तस्करी के आरोप हैं। वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काले हिरण और नील गाय जैसे प्राणियों का शिकार करता था और बाद में इनका मांस विभिन्न होटलों में बेचता था। इस मामले में उसके खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।
जफर बेग की गिरफ्तारी से वन्य प्राणी संरक्षण पर क्या असर पड़ेगा?
जफर बेग की गिरफ्तारी से वन्य प्राणी संरक्षण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। इससे वन्य प्राणियों की तस्करी और शिकार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई को और तेज किया जा सकेगा। पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई से अन्य आरोपी भी जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं और इस तरह की घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

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