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Photograph: (The Sootr)
राजस्थान हाई कोर्ट में आज 28 जुलाई 2025 को 1998 के कांकाणी हिरण शिकार (Kankani Hiran Shikar) मामले से जुड़ी विभिन्न अपीलों और याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान की याचिका और राज्य सरकार की अपीलों पर महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी। हालांकि, ट्रांसफर केस की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, जिसके कारण इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 सितंबर को निर्धारित की गई है। अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने बताया कि आज यह मामला जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत में सूचीबद्ध था। सुनवाई दो प्रमुख अपीलों से संबंधित थी। पहली अपील सलमान खान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जबकि दूसरी अपील राज्य सरकार द्वारा सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और दुष्यंत सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ दायर "लीव टू अपील" थी। बता दें, इस मामले में सीजेएम कोर्ट (CJMs Court) ने फिल्म अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) को 5 साल की जेल की सजा सुनाई थी। वहीं, फिल्म अभिनेता सैफ अली खान (Saif Ali Khan), नीलम (Neelam), तब्बू (Tabu), सोनाली बेन्द्रे (Sonali Bendre) और दुष्यंत सिंह (Dushyant Singh) को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
काला हिरण शिकार मामले में कोर्ट ने क्या आदेश दिया ?
28 जुलाई 2025 को सुनवाई के दौरान, जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने यह आदेश भी दिया कि सलमान खान द्वारा जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर में दायर की गई अपील को भी ट्रांसफर पिटीशन के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध किया जाए। इसके साथ ही, दोनों मामलों को एक साथ जोड़ते हुए उनकी संयुक्त सुनवाई अब 22 सितंबर को राजस्थान उच्च न्यायालय में होगी।
राजस्थान सरकार ने दायर की थी लीव टू अपील
सरकार ने इस प्रकरण में अपील करने की समय सीमा के भीतर कोई अपील दायर नहीं की थी। बाद में सरकार द्वारा बरी किए गए इन्हीं कलाकारों के खिलाफ 'लीव टू अपील' (Leave to Appeal) याचिका दायर की गई, जो कोर्ट में स्वीकार की गई। जस्टिस मनोज गर्ग (Justice Manoj Garg) की कोर्ट ने इस याचिका को अन्य मामले से जोड़कर अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।
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लीव टू अपील क्या है?
लीव टू अपील वह कानूनी प्रक्रिया है जब किसी केस में अपील की सामान्य समय सीमा बीत चुकी हो। इसमें कोर्ट से अनुमति लेकर ही अपील दायर की जा सकती है। कांकाणी शिकार मामले में यह प्रक्रिया सरकार ने अपनाई है।
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जानें ... सलमान खान काला हिरण शिकार मामला क्या है ?
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सलमान खान की अपील पर भी होगी सुनवाई
सीजेएम कोर्ट की सजा के खिलाफ सलमान खान ने जिला एवं सेशन न्यायालय में अपील दर्ज कराई थी। इसके साथ ही सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत (Hastimal Saraswat) ने इनके सभी मामले हाईकोर्ट में ट्रांसफर कराने के लिए याचिका लगाई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इस अपील पर भी आज सुनवाई होगी।
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सलमान खान काला हिरण शिकार प्रकरण से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का क्या संबंध है ?
लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काला हिरण शिकार प्रकरण से सीधे तौर पर कोई कानूनी संबंध नहीं है, लेकिन इस मामले से जुड़ी पृष्ठभूमि में लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों और उसके गैंग की भूमिका काफी चर्चा में रही है। लॉरेंस बिश्नोई एक कुख्यात गैंगस्टर है, जिसके खिलाफ कई राज्यों में हत्या, डकैती, रंगदारी और अन्य गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। उसकी गैंग के सदस्यों द्वारा सलमान खान को जान से मारने की धमकियां मिलने की खबरें आ चुकी हैं, जो इस पूरे प्रकरण से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ाती हैं। इन धमकियों के कारण सलमान खान की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं।
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