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Photograph: (THESOOTR)
INDORE. इंदौर के यशवंत क्लब को संपत्ति कर केस में बड़ी राहत मिली है। इस मामले में तत्कालानी चेयरमैन पम्मी छाबड़ा ने नगर निगम के संपत्तिकर डिमांड के खिलाफ हाईकोर्ट में पहले ही याचिका दायर की हुई थी। फिर क्लब के नए भवन के नक्शा पास नहीं होने पर वर्तमान क्लब सचिव संजय गोरानी ने याचिका दायर की थी। दोनों याचिकाओं पर हुई संयुक्त सुनवाई में क्लब को बड़ी राहत मिली है।
यह था विवाद
साल 2020-21 के दौरान इंदौर नगर निगम ने क्लब की नपती कर संपत्तिकर की डिमांड निकाली थी। इसके खिलाफ तत्कालीन चेयरमैन पम्मी छाब़ड़ा ने याचिका की थी जिसमें अंतरिम आदेश हुए कि 30 फीसदी डिमांड राशि भर दी जाए, अंतिम निराकरण याचिका में होगा।
वहीं संपत्तिकर विवाद चलते रहने के दौरान क्लब में नए सदस्य बने और इस राशि से क्लब में नए भवन को बनाने के लिए निगम में आवेदन लगा। लेकिन निगम के पोर्टल में पुराने बकाया संपत्ति कर के कारण नक्शा पास करने से मना कर दिया। इस पर सचिव संजय गोरानी ने याचिका दायर की।
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हाईकोर्ट ने यह किए आदेश
हाईकोर्ट ने 21 नवंबर को हुई सुनवाई में दोनों याचिकाओं को जोड़ दिया और इसमें एक दिसंबर (सोमवार) को सुनवाई हुई। इसमें क्लब की ओर से बताया गया कि नक्शा पास नहीं हो रहा है, क्योंकि निगम का पोर्टल बकाया संपत्तिकर बता रहा है और इसके चलते नक्शा पास नहीं किया जा रहा है।
क्लब की ओर से बताया गया कि निगम की संपत्ति कर डिमांड 69 लाख थी, जबकि इससे ज्यादा ही क्लब ने भर दिया था, जबकि हाईकोर्ट ने केवल 30 फीसदी भरने के निर्देश दिए थे। इस पर जस्टिस प्रणय वर्मा ने डायस से कहा कि जब नया भवन बनेगा तो उस पर गणना कर नया टैक्स की गणना निगम कर सकता है। पूर्व के केस के चलते नए नक्शे को नहीं रोका जा सकता है, जबकि याचिकाकर्ता टैक्स भर चुका है।
इसलिए निगम पोर्टल ऑन कर नक्शे की प्रक्रिया करे और जो संपत्तिकर आएगा उसे संबंधित याचिकाकर्ता द्वारा भरा जाएगा। हालांकि, अभी औपचारिक फैसला आना बाकी है, लेकिन डायस पर ही हाईकोर्ट बेंच द्वारा आर्डर की जानकारी दी गई।
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