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यूका कचरे को जलाने के लिए हाईकोर्ट की डबल बैंच जबलपुर ने आदेश दे दिए हैं। मंगलवार को चीफ जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने कचरा निस्तारण नहीं होने पर नाराजगी जताई और पूछा कि इसे कब से चलाएंगे। इस पर एजी प्रशांत सिंह ने दो सप्ताह के बाद की तारीख की बात कही। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सब कुछ तैयार हो तो फिर देरी क्यों। 27 फरवरी से 10-10 मेट्रिक टन के तीन ट्रायल रन करने के आदेश दिए गए।
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इस तारीख से इस तरह होगा ट्रायल रन
चीफ जस्टिस ने इसमें अगली सुनवाई के पहले दस-दस मेट्रिक टन के तीन ट्रायल रन करने के आदेश दिए। पहला ट्रायल रन 27 फरवरी से होगा। इसमें तीन-चार दिन लगेंगे। फिर चार दिन का गैप देकर दूसरा ट्रायल रन होगा और 10 मार्च से तीसरा ट्रायल रन होगा। इसके बाद हाईकोर्ट में तीनों ट्रायल रन की रिपोर्ट लेकर मप्र शासन पेश होगा। उल्लेखनीय है कि कुल 337 मेट्रिक टन कचरे का निस्तारण होना है। सुनवाई के दौरान फीड रेट क्या रहेगा इस पर भी चर्चा हुई और जानकारी हाईकोर्ट में दी गई।
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हाईकोर्ट ने यह भी कहा
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस दौरान यदि किसी तरह की समस्या आती है तो शासन किसी भी समय हाईकोर्ट में आ सकता है। उधर एजी प्रशांत सिंह ने यह भी कहा कि इसमें ट्रायल रन की रिपोर्ट बनने में समय लगेगा, तो इसलिए सुनवाई की तारीख 27 मार्च रखी जाए।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में लगे केस और सुनवाई पर भी बात हुई। लेकिन बताया गया वहां से स्टे नहीं है। वहीं कुछ इंटरविनर द्वारा इस मामले में प्रदूषण की बात कही, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि सभी व्यवस्थाएं समुचित करने और सभी मानक पालन के पहले ही आदेश दिए हुए हैं।
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