राजेश शुक्ला, ANUPPUR. कोतवाली थाना अनूपपुर के ग्राम बेला और नगदहा के बीच तिपान नदी में एक बालक का कंकाल मिला था। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक सहित तीन लोग मछली मारने नदी पर गए थे। यहां डगना में बिजली का करंट लगाकर वे मछली मार रहे थे। इस दौरान बिजली करंट लगने से राजकुमार उर्फ मोटू की मृत्यु हो गई। घटना को छुपाने के लिए तीनों आरोपियों ने शव को घटनास्थल से 100 मी. दूर तिपान नदी की तलहटी के किनारे रेत में छुपा दिया था। तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
तलहटी किनारे अज्ञात कंकाल की दो हड्डी रेत में दबी मिली
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक राजन ने शनिवार को बताया कि 29 मई को थाना कोतवाली अनूपपुर में इसकी सूचना मिली कि तिपान नदी ग्राम बेला के गढ़ाघाट के तलहटी किनारे अज्ञात कंकाल की दो हड्डी रेत में दबी है। मामला हत्या का प्रतीत होने पर पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह पंवार, एसडीओपी अनूपपुर और थाना प्रभारी कोतवाली ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जहां तिपान नदी के तलहटी किनारे अज्ञात कंकाल की दो हड्डी रेत में दबी थी तथा 50 मीटर दूर मानव कंकाल की खोपड़ी दिख रही थी व ढांचा रेत में दबा था। इसे निकालने पर बदन में टीशर्ट, जूते और हाथ में कड़ा मिला। जिसकी पहचान 16 वर्षीय मोटू उर्फ राजकुमार कोल निवासी ग्राम बेला के रूप में हुई।
यह खबर भी पढ़ें
राजकुमार उर्फ मोटू 15 मई को दुकान जाने का कहकर निकला था
जांच के दौरान पुलिस ने मृतक की मां निर्मला कोल, चाचा अशोक कोल और सूरज कोल से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान मां निर्मला कोल ने बताया कि उनका लड़का राजकुमार उर्फ मोटू 15 मई की रात घर से दुकान जाने का कहकर निकला था तब से घर वापस नहीं आया है। जिस पर पुलिस ने संदेही दन्नी बैगा उर्फ अवधेष को हिरासत में लेकर पूछताछ की।
आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है
अवधेष ने पूछताछ में बताया कि 15 मई को वह अपने साथी राधे और रामगोपाल कोल निवासी ग्राम बेला मृतक राजकुमार कोल के साथ तिपान नदी में गढ़ाघाट और रक्कू घाट के बीच मछली मारने गए थे। इस दौरान उन्होंने नदी में बिजली का करंट लगा दिया था। जहां आरापियों ने राजकुमार उर्फ मोटू से मछली मारने को कहा। तभी करंट लगने से राजकुमार की मृत्यु हो गई। घटना को छुपाने के लिए उक्त तीनों आरोपितों ने शव को घटनास्थल से 100 मी. दूर नदी तलहटी के किनारे रेत में छुपा दिया। आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त डगना, बिजली के तार और लाश छिपाने के लिए उपयोग में लाए फावड़े को जब्त किया है। आरोपियों पर धारा 304, 201, 34 में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया।