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BHOPAL. भोपाल के केरवा-कलियासोत बांध क्षेत्र के बफर जोन में अतिक्रमण पर NGT ने तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए NGT ने 1 महीने का समय दिया है। इस केस में 20 सितंबर को सुनवाई के दौरान रिपोर्ट पेश करनी होगी। इसके साथ ही 14 रसूखदार अवैध निर्माणकर्ताओं को भी अपना जवाब NGT को देना होगा। उन्हें भी नोटिस थमाए गए हैं।
NGT ने क्या कहा?
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि अगली सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन दोनों वर्चुअल मोड पर उपस्थित रहेंगे। फैसले में कहा गया है कि मुख्य सचिव को 5 लाख रुपए की कॉस्ट के बदले 1 माह की मोहलत देते हैं। वे खुद तय करें कि हलफनामा दाखिल न करने के लिए कौन सा विभाग या एजेंसी जिम्मेदार है।
NGT के आदेश में क्या लिखा है?
मामले की सुनवाई के चौथे दिन जारी हुए NGT के आदेश में लिखा है कि हमें अपना असंतोष रिकॉर्ड पर रखते हुए खेद है कि मुख्य सचिव ट्रिब्यूनल द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने बताया है कि 27 जुलाई के आदेश के बाद ही उन्हें इस केस के बारे में पता चला था, इसलिए वे कुछ और वक्त चाहते हैं। लेकिन ये जानकर हम हैरान हैं कि जब आदेश पारित होने के 20 दिनों की अवधि में राज्य के सर्वोच्च अधिकारी विषय से ही अवगत नहीं हैं। मप्र शासन के जिम्मेदार अफसरों को यह अहसास होना चाहिए कि अदालतें और ट्रिब्यूनल केसों की सिर्फ तारीख आगे बढ़ाने वाली संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि वे निर्णय लेने वाली संस्थाएं हैं। वकीलों और सरकार के जिम्मेदार अफसरों को न्यायालय की मदद के लिए ईमानदार प्रयास करने चाहिए, ताकि बिना किसी देरी के लोगों को न्याय मिल सके। बार-बार तारीख आगे बढ़ाते रहने से न्याय का मूल उद्देश्य ही भटक जाता है।
केस-1
सेंट्रल-साइड वर्ज पर अतिक्रमण
पहले सिर्फ ये थे रिस्पॉन्डेंट - भोपाल नगर निगम कमिश्नर, भोपाल कलेक्टर और भोपाल डीएफओ।
अब इन्हें मिला है नोटिस
भोपाल फ्रैक्चर हॉस्पिटल के डॉ. शशांक अग्रवाल और डॉ. कमलेश वर्मा, गेस्ट्रोकेयर हॉस्पिटल के डॉ. संजय कुमार, दिलीप बिल्डकॉन के दिलीप सूर्यवंशी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जिंदल हॉस्पिटल के मोहित सिक्का और संजय सक्सेना, सागर गैरे फूड सप्लाई चेन के डोलराज गैरे और होटल सुरेंद्र विलास के आदर्श मल्होत्रा और विवेक मल्होत्रा।
क्या हैं आरोप
लग्जरी गाड़ी खड़ी करने के लिए पेड़ काटकर अतिक्रमण किया और पार्किंग बनाई। हॉस्पिटल ने पेड़ काटकर मरीजों के परिजन को बैठने, पार्किंग और अन्य कमर्शियल यूज के लिए अतिक्रमण किया।
केस 2 और 3
कलियासोत-केरवा डैम के आसपास अतिक्रमण
पहले सिर्फ ये थे रिस्पोंडेंट - मध्यप्रदेश शासन, कलेक्टर, भोपाल नगर निगम, पीसीबी, पीसीएफ, टीएंडसीपी, जल संसाधन विभाग, बायोडायवर्सिटी बोर्ड, इनवायरमेंट प्रोटेक्शन कॉर्डिनेशन ऑर्गनाइजेशन।
अब इन्हें मिला है नोटिस
कलियासोत डैम मामले में सपना सिंहदेव, रीता राउत, राजेश वाधवानी, कुंवर राज यादव, शिक्षा महेंद्र सिंह, अर्जुन जाटव, ममता यादव, अवधेश अग्रवाल और ओमकार रिक्रिएशन। केरवा डैम मामले में उमेश यादव, नीरज विजय, मनीष व्यास, मो. इब्राहिम खान और अन्य।
क्या हैं आरोप
डैम के आसपास जिन जगहों पर बॉटनिकल गार्डन बनाया जाना था, वहां अतिक्रमण कर और कुछ मामलों में पेड़ों को काटकर बाउंड्रीवॉल, कोठी, फार्म हाउस और रेस्टोरेंट बना लिए।