महिला को रेप का झूठा आरोप लगाने पर 20 साल की कैद, 9 महीने के बेटे संग काटेगी जेल की सजा

राजस्थान के अलवर में महिला को अपने भतीजे पर झूठा रेप का आरोप लगाने पर 20 साल की सजा मिली है। वह अपने 9 महीने के बेटे के साथ जेल की सजा काटेगी।

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Amit Baijnath Garg
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Photograph: (the sootr)

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अलवर में रेप का मामला दर्ज करवाने वाली महिला को ही कोर्ट ने दोषी करार दे दिया। पॉक्सो कोर्ट नंबर-4 ने महिला को 20 साल की सजा सुनाई है। मजबूरी में उसके 9 महीने के बेटे को भी उसके कारण जेल जाना पड़ेगा। महिला ने आरोप लगाया था कि रिश्ते में लगने वाले भतीजे ने उसके साथ रेप किया था। पुलिस जांच में मामला उल्टा निकला। महिला ही घरवालों के बाहर जाने पर नाबालिग भतीजे को बुलाती थी।

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कृत्य शर्मसार करने वाला

जज हिमांकनी गौड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चाची का दर्जा मां समान होता है। ऐसा कृत्य शर्मसार करने वाला है। सरकारी वकील प्रशांत यादव ने बताया कि तिजारा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 10 अगस्त, 2024 को रिश्ते में लगने वाले नाबालिग भतीजे पर रेप का मामला दर्ज करवाया था। एफआईआर में बताया था कि भतीजा 6 महीने पहले से रेप करता आ रहा था। महिला का आरोप था कि उसका भतीजा फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देता था। 

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पुलिस को मामला संदिग्ध लगा

पुलिस ने जांच करते हुए दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाई। दोनों के बीच करीब 6 महीने में 832 बार मोबाइल पर बात हुई थी। इस पर पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। जिस समय रेप करने का जिक्र किया, उस समय भतीजा नाबालिग था। कॉल रिकॉर्डिंग से खुलासा हुआ। 

जांच में सामने आया कि महिला से रेप नहीं किया गया। महिला का पति जब नौकरी पर जाता या उसकी सास घर से उधर-उधर जाती, तो वह रिश्ते में लगने वाले अपने भतीजे को घर पर बुलाती और उसे शारीरिक संबंध स्थापित करती। घरवालों के बाहर जाने पर महिला ही भतीजे को अपने घर बुलाती थी। पुलिस ने महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोपी को इसमें झूठा माना।

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16 गवाह और 10 साक्ष्य

पुलिस ने इस मामले में 16 गवाह और 10 साक्ष्य सबूत के रूप में कोर्ट में पेश किए। गवाह और सबूत मिलने पर कोर्ट ने महिला को दोषी मानते हुए 20 साल की जेल की सजा सुना दी। मुकदमे के समय महिला गर्भवती थी। जेल में ही उसके बेटा हुआ। वह अब 9 महीने का है। आरोपी महिला ने बेटे को अपने साथ जेल ले जाने की अर्जी कोर्ट में दी। बच्चा छोटा होने के कारण कोर्ट ने मां की अर्जी मंजूर की। यह बच्चा जेल में ही पैदा हुआ, अब मां के साथ जेल में ही रहेगा।

FAQ

Q1: अलवर में महिला को क्यों सजा मिली?
महिला ने अपने नाबालिग भतीजे पर झूठे रेप आरोप लगाए थे। पुलिस जांच में यह पता चला कि महिला ने खुद ही शारीरिक संबंध बनाए थे और आरोप झूठे थे। इसके आधार पर कोर्ट ने महिला को 20 साल की सजा सुनाई।
Q2: क्या महिला के बेटे को भी सजा भुगतनी पड़ेगी?
महिला का 9 महीने का बेटा भी मां के साथ जेल में रहेगा। चूंकि बच्चा बहुत छोटा है, कोर्ट ने उसे जेल में रखने की अनुमति दी है।
Q3: पुलिस ने इस मामले में कौन से सबूत पेश किए थे?
पुलिस ने इस मामले में 16 गवाहों और 10 साक्ष्यों को कोर्ट में पेश किया, जिनके आधार पर कोर्ट ने महिला को दोषी ठहराया और 20 साल की सजा सुनाई।

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राजस्थान कॉल रिकॉर्डिंग से खुलासा एफआईआर रेप पॉक्सो अलवर