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Photograph: (the sootr)
Udaipur. राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर में फाइव स्टार होटल लीला पैलेस पर चैन्नई की उपभोक्ता अदालत ने 10 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना ठोका है। परिवादी को वाद के खर्चा समेत 10.10 लाख रुपए का हर्जाना अदा करने के आदेश जारी किए ।
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उदयपुर की लीला पैलेस होटल
चैन्नई की उपभोक्ता अदालत ने उदयपुर के प्रसिद्ध फाइव स्टार होटल, लीला पैलेस, को एक मेहमान की निजता भंग करने के मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने होटल को आदेश दिया है कि वह मेहमान के कमरे का किराया 55 हजार रुपये ब्याज सहित वापस करे और इसके साथ ही होटल को वाद खर्च समेत कुल 10.10 लाख रुपये का हर्जाना अदा करने का आदेश भी दिया है।
होटल में निजता का उल्लंघन
मामले की जांच के दौरान यह सामने आया कि परिवादी और उनकी पत्नी लीला पैलेस होटल में ठहरे थे। इसी दौरान होटल के हाउसकीपिंग स्टाफ ने बिना अनुमति के मास्टर की का इस्तेमाल करके मेहमान के कमरे में प्रवेश किया, जिससे मेहमान की निजता का गंभीर उल्लंघन हुआ। यह घटना उस समय हुई जब कमरे के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा भी चालू नहीं था, जिससे होटल की सुरक्षा व्यवस्था और सेवा में गंभीर कमी को उजागर किया गया।
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कोर्ट का स्पष्ट आदेश
कोर्ट ने होटल प्रबंधन द्वारा बार-बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद कोई समाधान न मिलने पर यह फैसला सुनाया। अदालत ने इसे सेवा में कमी और गोपनीयता का उल्लंघन मानते हुए होटल को जिम्मेदार ठहराया। अदालत ने इस फैसले के माध्यम से होटल उद्योग को यह महत्वपूर्ण संदेश दिया कि मेहमानों की सुरक्षा और निजता सर्वोपरि है और इस तरह की घटना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
उपभोक्ता कोर्ट का फैसला
होटल लीला पैलेस को मेहमान की निजता भंग करने के लिए दोषी ठहराया गया।
होटल को 10.10 लाख रुपये का हर्जाना अदा करने का आदेश।
हाउसकीपिंग स्टाफ ने बिना अनुमति के कमरे में प्रवेश किया, जिससे निजता का उल्लंघन हुआ।
सीसीटीवी कैमरा भी चालू नहीं था, जिससे सुरक्षा व्यवस्था में कमी सामने आई।
कोर्ट ने मेहमानों की सुरक्षा और निजता को सर्वोपरि माना है।
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उदयपुर के लीला पैलेस होटल पर उपभोक्ता अदालत ने निजता के उल्लंघन के मामले में 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना चेन्नई के एक दंपति की शिकायत के बाद लगाया गया, जिनके कमरे में होटल के कर्मचारी मास्टर चाबी का उपयोग करके घुस गए थे।
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होटल में यह हुआ मेहमान के साथ
हाउसकीपिंग स्टाफ ने एक दंपति के कब्जे वाले कमरे में मास्टर चाबी से प्रवेश किया, जबकि वे वॉशरूम में थे। दंपति के "नो सर्विस" चिल्लाने के बावजूद कर्मचारी कथित तौर पर कमरे में दाखिल हुआ।
चेन्नई की जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (उत्तरी) ने होटल को सेवा में कमी और मेहमानों की निजता के अधिकार का उल्लंघन करने का दोषी पाया। आयोग ने माना कि होटल के आंतरिक संचालन प्रक्रिया मेहमानों की निजता पर हावी नहीं हो सकते। कोर्ट ने 10 लाख रुपए के मुआवज़े के अलावा होटल को कमरे का पूरा किराया 55,500 रुपए भी 9% वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया है। होटल को मुकदमेबाजी लागत के लिए अतिरिक्त 10 हजार रुपए का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया।
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मुख्य बिंदू :
- चेन्नई की उपभोक्ता अदालत ने उदयपुर फाइव स्टार लीला पैलेस होटल को मेहमान की निजता भंग करने के लिए दोषी ठहराया गया क्योंकि हाउसकीपिंग स्टाफ ने बिना अनुमति के कमरे में प्रवेश किया और सीसीटीवी कैमरा भी चालू नहीं था।
- कोर्ट ने फाइव स्टार लीला पैलेस होटल पर 10.10 लाख का जुर्माना लगाया साथ ही मेहमान के कमरे का किराया 55 हजार रुपये ब्याज सहित वापस करने और कुल 10.10 लाख रुपये का हर्जाना अदा करने का आदेश दिया।
- कोर्ट ने होटल उद्योग को यह संदेश दिया कि मेहमानों की सुरक्षा और निजता सर्वोपरि है, और ऐसी घटनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
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