किक्रेटर यशदयाल की गिरफ्तारी पर रोक, रेप के आरोपों का कर रहे सामने

राजस्थान हाई कोर्ट ने क्रिकेटर यशदयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। वे रेप के आरोपों का सामना कर रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार क्रिकेटर को पूछताछ के लिए आईओ के सामने पेश होना पड़ेगा।

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Mukesh Sharma
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Photograph: (the sootr)

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News In Short

  • किक्रेटर यशदयाल की गिरफ्तारी पर रोक 
  • रेप के आरोप का सामना कर रहा है यशदयाल
  • राजस्थान हाईकोर्ट से मिली है राहत
  • 30 जनवरी को केस के आईओ के समक्ष पेश होने के निर्देश
  • कानपुर में दर्ज मामले में इलाहबाद हाईकोर्ट से मिल चुकी है राहत 

News In Detail

जयपुर। रेप के आरोपों का सामना कर रहे क्रिकेटर यशदयाल को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी
गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने यशदयाल को 30 जनवरी तक अनुसंधान अधिकारी के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस गणेशराम मीणा ने यह आदेश यशदयाल की अग्रिम जमानत याचिका पर दिए।  

आईपीएल क्रिकेटर यश दयाल दुष्कर्म मामला 

पिछली सुनवाई पर अदालत ने आईओ को केस डायरी के साथ बुलाया था। शुक्रवार को आईओ कोर्ट में हाजिर हुए और बताया कि युवती ने दो साल की देरी से मामला दर्ज करवाया है। आरोपी एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है। गिरफ्तारी से उसका भचिष्य खऱाब हो जाएगा। वह जांच में सहयोग करने को तैयार है। इस पर कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी। पोक्सो कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद यश दयाल ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।  

क्रिकेटर यश दयाल के प्रभाव में क्यों आई

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि पीड़िता छोटी बच्ची थी क्या? वह एक क्रिकेटर से प्रभावित क्यों हुई? जबकि, आरोपी याचिकाकर्ता उसका कोच भी नहीं था तो फिर वह उससे मिलने अलग-अलग शहरों में क्यों गई?  

प्रभावित नहीं, बल्कि दबाव बनाया था

जवाब में पीडिता के अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि आरोपी पीड़िता का सीनियर था। उसने ही क्रिकेट एकेडमी में पीड़िता का एडमिशन करवाया था। पीड़िता उससे प्रभावित नहीं थी, बल्कि उसने अपने प्रभाव से पीड़िता पर दवाब बनाया था। 

हमेशा सार्वजनिक स्थान पर हुई मुलाकात

यशदयाल के वकील ने कोर्ट को बताया कि यशदयाल ने पीड़िता से हमेशा सार्वजनिक स्थान और टीम के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में मुलाकात की है। वे कहीं भी अकेले नहीं मिले। मुलाकात के दौरान पीड़िता ने कभी भी अपनी उम्र 18 से कम होने की बात नहीं कही थी। एफआईआर में भी उसने कथित रेप की घटना के समय अपनी कम उम्र का जिक्र किया है। 

यदि रेप हुआ तो फिर

यशदयाल की ओर से कहा गया कि यदि पीड़िता के साथ कानपुर में रेप हुआ था तो वह इसके बावजूद प्रार्थी के साथ अलग-अलग शहरों में क्यों गई। इसके बारे में पीड़िता ने स्पष्ट कारण नहीं बताया है। उत्तर प्रदेश में दर्ज रेप के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के आठ दिन बाद ही पीड़िता ने जयपुर में मामला दर्ज करवाया है।

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