किसानों को बिना एफआईआर के मिलेगा नया ट्रांसफार्मर, नहीं करना पड़ेगा इंतजार
खेतों में बिजली सप्लाई के लिए लगाए गए ट्रांसफार्मर के चोरी होने पर एफआईआर के बिना ही किसानों को अब नया ट्रांसफार्मर मिल जाएगा। उन्हें अब लंबी कानूनी प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
राजस्थान में अब खेतों में बिजली सप्लाई के लिए लगाए गए ट्रांसफार्मर के चोरी होने पर एफआईआर के बिना ही किसानों को नया ट्रांसफार्मर मिल जाएगा। उन्हें अब इसके लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस संबंध में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम को निर्देश दिए गए हैं कि ट्रांसफार्मर चोरी की स्थिति में उपभोक्ताओं को एफआईआर का इंतजार नहीं करना पड़े। इसे किसान राहत की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है।
डिस्कॉम ने जारी किए आदेश
डिस्कॉम ने इस निर्देश पर तुरंत अमल करते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। अब ट्रांसफार्मर चोरी होने पर सहायक अभियंता तुरंत पुलिस को पत्र भेजेंगे। पत्र की रसीद मिलते ही वह डिस्कॉम के एएसपी (सतर्कता) को ई-मेल करेंगे। इसके बाद एएसपी थाना प्रभारी के साथ समन्वय करके एफआईआर दर्ज करवाएंगे।
दूसरी तरफ सहायक अभियंता कार्यालय के बफर स्टॉक से ट्रांसफार्मर उपलब्ध करवाया जाएगा। यह प्रक्रिया एफआईआर दर्ज होने से पहले ही पूरी कर ली जाएगी। ऐसे मामलों में अगर पुलिस थाने में 15 दिन में मुकदमा दर्ज नहीं करती है, तो सहायक अभियंता अधीक्षण अभियंता को सूचित करेंगे, जो फिर एएसपी सतर्कता से संपर्क करेंगे।
किसान को होता था नुकसान
इस बारे में मंत्री नागर का कहना है कि ट्रांसफार्मर चोरी की एफआईआर दर्ज होने की प्रक्रिया लंबी है। इसमें काफी समय लग जाता है। नए ट्रांसफार्मर के लिए किसान पुलिस थाने और बिजली विभाग के दफ्तर के चक्कर लगाता रहता है। खेत को पानी देने के समय वह परेशान रहता है। समय से फसल को पानी नहीं मिलने पर सूख जाती थी या फिर उत्पादन कम होता है। दोनों ही स्थिति में किसान को नुकसान होता था।
FAQ
1. ट्रांसफार्मर चोरी होने पर किसानों को कैसे राहत मिलेगी?
अब ट्रांसफार्मर चोरी होने पर किसानों को एफआईआर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डिस्कॉम के बफर स्टॉक से नया ट्रांसफार्मर तुरंत उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिससे किसानों को तुरंत राहत मिलेगी।
2. क्या ट्रांसफार्मर चोरी होने पर किसानों को फिर भी पुलिस थाने के चक्कर लगाने होंगे?
नहीं, अब किसानों को एफआईआर के लिए पुलिस थाने के चक्कर नहीं लगाने होंगे। डिस्कॉम और पुलिस की संयुक्त टीम मिलकर इस प्रक्रिया को जल्दी से पूरा करेगी।
3. अगर पुलिस 15 दिन में एफआईआर नहीं दर्ज करती, तो क्या होगा?
अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो सहायक अभियंता अधीक्षण अभियंता को सूचित करेंगे, जो फिर एएसपी से संपर्क करेंगे और यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी।