राजस्थान में बंद हो सकता है बच्चों का राशन, सरकार की नई पाॅलिसी, जानें पूरा मामला

राजस्थान में 5 से 10 वर्ष के बच्चों को अब खाद्य सुरक्षा योजना में eKYC के लिए छूट नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद राज्य सरकार ने नया आदेश जारी किया है।

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Sanjay Dhiman
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Photograph: (the sootr)

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (Food Security Scheme) देशभर में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को सस्ते राशन की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के तहत हर परिवार के सदस्य को राशन प्राप्त करने के लिए ईकेवाईसी (eKYC) करना आवश्यक होता है।

पिछले कुछ समय से राजस्थान में 5 से 10 साल तक के बच्चों को इस प्रक्रिया से छूट दी गई थी। सरकार ने अब यह छूट समाप्त कर दी है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लगभग 15.41 लाख बच्चों को अब ईकेवाईसी की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

ईकेवाईसी में छूट क्यों मिली थी?

राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद इस फैसले को लागू किया है। पहले, 5 से 10 वर्ष के बच्चों और 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को थम्ब इम्प्रेशन (thumb impression) के अभाव में ईकेवाईसी से छूट मिली हुई थी। अब ईकेवाईसी नहीं करवाने वाले बच्चों का राशन बंद हो सकता है। 

खाद्य सुरक्षा योजना के लिए ईकेवाईसी अनिवार्य

राजस्थान सरकार ने अब 5 से 10 वर्ष के बच्चों को भी इस प्रक्रिया में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके तहत, अब इन बच्चों का ईकेवाईसी जरूरी होगा, ताकि वे खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा सकें। राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि अब तक जो बच्चों को ईकेवाईसी में छूट मिल रही थी, वह खत्म हो जाएगी।

साथ ही, 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को राहत दी गई है। इन बुजुर्गों को अब भी ईकेवाईसी की प्रक्रिया से छूट मिलेगी, क्योंकि अंगूठे के निशान में आने वाली समस्याओं के कारण उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। 

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ईकेवाईसी के लिए चलेगा जागरूकता अभियान

राज्य सरकार ने ईकेवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जिला रसद विभाग को निर्देश दिए हैं। इस अभियान के तहत बच्चों को इस योजना से जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिला रसद अधिकारी देवराज रवि ने इस योजना के बारे में जानकारी दी और बताया कि यह अभियान जल्द ही शुरू किया जाएगा।  

ऐसे समझे राज्य शासन के आदेश और पूरी खबर 

  1. ईकेवाईसी में बदलाव: राजस्थान सरकार ने 5 से 10 वर्ष के बच्चों को खाद्य सुरक्षा योजना में ईकेवाईसी (eKYC) के लिए छूट देना बंद कर दिया है, अब इन्हें भी ईकेवाईसी करानी होगी।
  2. केंद्र सरकार की आपत्ति: केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की ओर से बच्चों को ईकेवाईसी में छूट देने पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने आदेश जारी किया।
  3. बुजुर्गों को राहत: 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को ईकेवाईसी से छूट दी गई है, क्योंकि अंगूठे के निशान में समस्याएं आ रही थीं।
  4. ईकेवाईसी से जुड़ी संख्या: राजस्थान में 5 से 10 वर्ष के बच्चों की संख्या 15.41 लाख है, जिनकी अब ईकेवाईसी होगी। राज्य में कुल 3.98 करोड़ सदस्य ईकेवाईसी प्रक्रिया से जुड़े हैं।
  5. जागरूकता अभियान: जिला रसद विभाग इस नए आदेश के तहत बच्चों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान शुरू करेगा।

सरकारी आदेश

ईकेवाईसी से संबंधित आंकड़े

राजस्थान में ईकेवाईसी से जुड़ी स्थिति इस प्रकार है:

  • 5 से 10 वर्ष के बच्चों की संख्या: 15,41,076

  • 10 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोग: 14,59,366

  • 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग: 3,46,476

कुल मिलाकर, राज्य में ईकेवाईसी से जुड़ी सदस्य संख्या 3,98,15899 है, जबकि 46,66,357 सदस्य प्रक्रिया में हैं। 4,44,82256 सदस्य ईकेवाईसी के लिए आवेदन कर चुके हैं।

बंद हो सकता है बच्चों का राशन

राज्य सरकार और रसद विभाग द्वारा अभियान चलाकर 5 से 10 वर्ष तक के बच्चों की ईकेवाईसी करवाई जाएगी। इस अभियान के बाद भी यदि बच्चों के अभिभावक ईकेवाईसी अभियान में हिस्सा नहीं लेते है, तो इन बच्चोें को खाद्य सुरक्षा कानून का लाभ नहीं मिल पाएगा। विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ईकेवाईसी नहीं करवाने वाले या ऐसे बच्चे जिनका थंब इम्प्रेशर नहीं आएगा उन्हें राशन नहीं मिल पाएगा। 

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बुजुर्गो को जारी रहेगी राहत

राज्य शासन ने भले ही 5 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए ईकेवाईसी अनिवार्य कर दी हो, लेकिन 70 वर्ष या उससे अधिक के बुजुर्गो को अभी राहत जारी रहेगी। बुजुर्गो के अंगूठे या उंगलियों के निशान मशीन पर नहीं आते है, इसलिए इनकी ईकेवाईसी मुश्किल होती है। जिसके चलते वर्तमान में इन्हें राशन दुकानों पर ईकेवाईसी से छूट मिली हुई है, जिसे राज्य सरकार ने यथावत जारी रखा है। 

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