बीमा कंपनी को 2 लाख रुपए 9 प्रतिशत ब्याज सहित देने के आदेश, 25 हजार का जुर्माना
Mukesh Sharma | Jun 14, 2026, 18:25 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान के जयपुर उपभोक्ता आयोग ने एक मामले में श्रीराम जनरल इंश्योरेंस को दोषी माना है। मामले में आयोग ने बीमा कंपनी पर 2.07 लाख मरम्मत राशि, 9% ब्याज और 25 हजार हर्जाना देने का आदेश दिया। वाहन दुर्घटना के बाद NCB के नाम पर क्लेम खारिज किया गया था।
समझें क्या है पूरा मामला
- जयपुर में वाहन दुर्घटना क्लेम खारिज करने पर बीमा कंपनी के खिलाफ आयोग का आया फैसला।
- श्रीराम जनरल इंश्योरेंस ने NCB छुपाने का आरोप लगाकर क्लेम अस्वीकार किया था।
- उपभोक्ता आयोग ने इसे सेवादोष मानते हुए 2.07 लाख रुपये देने का आदेश दिया।
- साथ में 9% वार्षिक ब्याज और 25 हजार रुपये हर्जाना भी देने को कहा गया।
- आयोग ने माना कि तकनीकी आधार पर पूरा क्लेम खारिज नहीं किया जा सकता।
बीमा कराया, दुर्घटना हुई, क्लेम ठुकराया
क्षतिपूर्ति के लिए क्लेम फॉर्म भरकर आवेदन किया गया। लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया।
कंपनी का तर्क था कि परिवादी ने NCB यानी नो क्लेम बोनस का तथ्य छुपाकर प्रीमियम में 20 प्रतिशत की छूट ली थी। इसी आधार पर क्लेम अस्वीकार किया गया।
आयोग तक पहुंचा मामला
परिवादी के अधिवक्ता (एडवोकेट) मनीष यादव ने आयोग को बताया कि क्लेम फॉर्म सही तरीके से भरा गया था। केवल misrepresentation (गलत जानकारी) के आधार पर पूरा क्लेम खारिज नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि बीमा कंपनी का खुद दायित्व था कि वह NCB के बिंदु की स्वतंत्र जांच कर सकती थी।
राष्ट्रीय आयोग का हवाला भी दिया
आयोग का फैसला
उपभोक्ताओं के लिए क्या है सबक
उपभोक्ता को क्लेम अस्वीकृति का कारण और कानूनी नोटिस की प्रतिलिपि सुरक्षित रखनी चाहिए।
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