जेडीए की गैरहाजरी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, बताए अवैध निर्माण पर कार्रवाई
Ashish Bhardwaj | Jun 05, 2026, 20:17 IST
Photograph: (the sootr)
अवैध निर्माण से जुड़े मामले में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (JDA) की गैरहाजिरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में जेडीए आयुक्त बताएं कि अवैध निर्माण के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।
News In Short
- सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर में अवैध निर्माण पर JDA की गैरहाजिरी पर फटकार लगाई।
- अदालत ने कमिश्नर को अगली सुनवाई में कार्रवाई का शपथ पत्र पेश करने के दिए निर्देश ।
- केवल सर्वे रिपोर्ट देना पर्याप्त नहीं, सीलिंग और ध्वस्तीकरण की जानकारी भी जरूरी।
- JDA को शहर की प्लानिंग और भूमि उपयोग पर निगरानी बनाए रखने को कहा गया।
- अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी, जिसमें कमिश्नर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकते हैं।
News In Detail
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से यह साफ हो गया है कि देशभर में अवैध निर्माण और बिल्डिंग बायलॉज उल्लंघन के मामलों पर अदालत गंभीरता से नजर रख रही है।
जयपुर में अवैध निर्माण की शिकायतें
जेडीए की ओर से न तो कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ और न ही शपथ पत्र अदालत में पेश किया गया।
कोर्ट का निर्देश: JDA को जवाब देना होगा
जेडीए को निर्देश दिया गया है कि कमिश्नर अगली सुनवाई में शपथ पत्र पेश करें और बताएं कि उन्होंने अवैध निर्माण पर क्या कार्रवाई की है। यदि शपथ पत्र पेश नहीं होगा, तो कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा।
केवल सर्वे रिपोर्ट पर्याप्त नहीं
अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल सर्वे करना पर्याप्त नहीं है। अवैध निर्माण पर सीलिंग, ध्वस्तीकरण और कानूनी कार्रवाई का विवरण अगली सुनवाई तक प्रस्तुत करना होगा।
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