गलत कीमोथैरेपी केस: स्थायी लोक अदालत ने डॉक्टर व अस्पताल पर ठोंका 23.36 लाख जुर्माना
Mukesh Sharma | Aug 29, 2026, 18:17 IST
गलत कीमोथैरेपी केस
भरतपुर की एक महिला को जयपुर के अस्पताल में टीबी की जगह कैंसर का मरीज बताकर कीमोथैरेपी दी गई l मुंबई में सही बीमारी का पता चलने पर स्थायी लोक अदालत ने डॉक्टर व अस्पताल को 23.36 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया।
समझें क्या है पूरा मामला
- टीबी को कैंसर समझकर महिला को लगातार दी गई दर्दनाक कीमोथैरेपी।
- मुंबई के टाटा मेमोरियल में जांच के बाद हुआ बीमारी का सही इलाज।
- भरतपुर की स्थायी लोक अदालत ने माना चिकित्सकीय लापरवाही का मामला।
- मानसिक पीड़ा और इलाज खर्च के मद में 23.36 लाख क्षतिपूर्ति तय।
पेट दर्द के इलाज के लिए पहुंची थी महिला
टाटा अस्पताल में हुआ बड़ा खुलासा
लोक अदालत ने माना लापरवाही का मामला
23.36 लाख रुपए का मुआवजा तय
मरीजों के लिए क्यों अहम है यह फैसला
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