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Photograph: (The Sootr)
राजस्थान (Rajasthan) में पशु परिचर (एनिमल अटेंडेंट) भर्ती प्रक्रिया पर से रोक हट गई है। अब 6433 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। रोक हटाने का आदेश राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने दिया। हाईकोर्ट (Rajasthan HighCourt) ने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस भर्ती में 17 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे।
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याचिका में गलत बताया था स्केलिंग का तरीका
याचिका में अभ्यर्थियों ने राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) द्वारा अपनाए गए स्केलिंग (scaling) के तरीके को गलत बताया था। याचिका में कहा गया था कि यह तरीका सही नहीं है और इसे बदलने की मांग की गई थी। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया।
पशु परिचर भर्ती मामले में कोर्ट ने यह कहा
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में अपनाए गए नॉर्मलाइजेशन (normalization) और स्केलिंग के तरीके में कोई गलती नहीं है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से विशेषज्ञों द्वारा तय की गई थी। 24 जुलाई 2025 को कोर्ट ने स्टे (stay) और अन्य लंबित आवेदनों को भी खारिज कर दिया।
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क्या है स्केलिंग प्रक्रिया?
बोर्ड के अनुसार, चूंकि 17 लाख उम्मीदवारों की परीक्षा अलग-अलग शिफ्टों में हुई थी, इसलिए सभी उम्मीदवारों के बीच बराबरी बनाए रखने के लिए स्केलिंग प्रक्रिया अपनाई गई थी। इस प्रक्रिया से सभी उम्मीदवारों को समान स्तर पर लाने का प्रयास किया गया।
स्केलिंग पर यह थी आपत्ति
13 मई 2025 को कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई थी, लेकिन अब इसे हटा लिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया कि विज्ञापन में स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) ने कहा कि सभी उम्मीदवारों को इस बारे में पहले ही सूचित किया जा चुका था।
कोर्ट ने यह भी कहा
कोर्ट ने यह भी कहा कि भर्ती में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को नियमों और प्रक्रिया से पूरी तरह अवगत कराया गया था, और जब वे बिना किसी आपत्ति के प्रक्रिया में शामिल हुए, तो वे बाद में इस पर सवाल नहीं उठा सकते।
पशु परिचर भर्ती में इन्होंने लगाई थी याचिका
अंकित कुमार (श्रीगंगानगर), मंजू बाला (गंगानगर), अशोक जाट (चित्तौड़गढ़), नितेश पाटीदार (डूंगरपुर), महेश कुमार (डीडवाना-कुचामन), विपुल कुमार (बांसवाड़ा),हिमांशु सुथार (डूंगरपुर), राकेश रुले (चूरू) , मानाराम (बाड़मेर), सुखलाल उपाध्याय (चूरू), राकेश रिंवा (नागौर), दिलीप सिंह (सिरोही), अल्ताफ कुरैशी (नागौर), सचिन गनोलिया (चूरू) और कृष्णपाल सिंह (पाली) ने स्केलिंग फॉर्मूले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव से तय हुआ स्केलिंग फॉर्मूला
एडवोकेट मनीष पटेल ने स्केलिंग फॉर्मूले के बारे में विस्तार से बताया कि इसे एक एक्सपर्ट कमेटी द्वारा सुझाया गया था, जिसे खासतौर पर इस काम के लिए गठित किया गया था। इस कमेटी ने सभी 6 शिफ्टों के प्रश्न-पत्रों का गहराई से विश्लेषण किया। उन्होंने परीक्षा के स्तर को समझने के बाद एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया, जो यह सुनिश्चित करे कि अलग-अलग शिफ्टों में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के बीच निष्पक्षता बनी रहे।
रिजल्ट के बाद आपत्ति क्यों?
राजस्थान सरकार की ओर से AG राजेंद्र प्रसाद और AAG आईआर चौधरी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने यह आरोप नहीं लगाया कि Rajasthan Subordinate and Ministerial Services Selection Board ने कोई बेईमानी की या स्केलिंग फॉर्मूला लागू करते समय गलत तरीके का इस्तेमाल किया। वे यह भी कहते हैं कि उम्मीदवारों को पहले से ही सूचित किया गया था कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब, जब रिजल्ट घोषित हो चुका है, तो उम्मीदवार इस प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि उस समय उन्होंने कोई आपत्ति नहीं उठाई थी।
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