अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में हुआ बदलाव, अब 90 के बजाय 180 दिन तक हो सकेगा आवेदन, जानिए वजह

राजस्थान में राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति नियमों में बदलाव किया है। अब मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ोतरी की गई है। अब अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है।

author-image
Kamlesh Keshote
New Update
bhajanlal sharma

Photograph: (the sootr)

Listen to this article
0.75x1x1.5x
00:00/ 00:00

Jaipur. राजस्थान सरकार ने हाल ही में अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया है। जिससे मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा में वृद्धि की गई है। अब मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्य संबंधित विभाग या सरकार में आवेदन 180 दिनों के भीतर जमा कर सकेंगे। पहले यह समय सीमा केवल 90 दिनों की थी। जिसे अब दोगुना कर दिया गया है।

राजस्थान में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, ED के खिलाफ खोला मोर्चा, डोटासरा और जूली पुलिस हिरासत में

अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में हुआ बदलाव

कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक यह बदलाव मृतक सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अधिक समय देने के उद्देश्य से किया गया है। इस निर्णय से आश्रितों को नौकरी के लिए आवेदन करने में राहत मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार इससे पहले भी सरकार ने इन नियमों में सुधार करते हुए समय सीमा को 45 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन किया था। जो अब 180 दिनों तक बढ़ा दी गई है।

राजस्थान में सियासी बवाल, 3 विधायकों ने विधायक कोष से काम के लिए मांगी रिश्वत, वीडियो वायरल

अनुकंपा नियुक्ति में प्राथमिकता

अनुकंपा नियुक्ति के नियमों के अनुसार 1996 के नियमों के तहत मृतक कर्मचारी की पत्नी को नौकरी पाने का प्राथमिक अधिकार होता है। यदि वह इस नियुक्ति को अस्वीकार करती है, तो वह अपना अधिकार त्याग कर अपने पुत्र या पुत्री में से किसी एक को नौकरी के लिए सिफारिश कर सकती है। इस नियम से परिवार के सदस्य को सरकार में नौकरी पाने का अवसर मिलता है। खासकर जब कोई कर्मचारी असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाए।

राजस्थान में सियासी बवाल, विधायक कोष से काम के लिए मांगी रिश्वत, 3 विधायकों के वीडियो वायरल

आश्रित परिवार को मिलेगी राहत 

यह बदलाव मृतक कर्मचारियों के परिवारों के लिए एक बड़ा राहत का कदम साबित हो सकता है। क्योंकि इससे उन्हें नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। इससे वे अपनी स्थिति और आवेदन की प्रक्रिया को अच्छे से समझने के लिए अधिक समय पा सकेंगे। इसके अलावा यह निर्णय उन परिवारों के लिए खासतौर पर महत्वपूर्ण है। जिनके पास जरूरी दस्तावेज या जानकारी एकत्रित करने का समय नहीं होता था।

राजस्थान हाईकोर्ट ने 3 ग्राम पंचायत मुख्यालय बदलने पर दिया नोटिस, जिला कलेक्टरों को देना होगा जवाब

मुख्य बिंदु 

समय सीमा में वृद्धि: राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने की समय सीमा को 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिनों कर दिया है।

पत्नी को अधिकार: अनुकंपा नियुक्ति के नियमों के अनुसार मृतक कर्मचारी की पत्नी को नौकरी पाने का प्राथमिक अधिकार होता है। यदि वह अस्वीकार करती है, तो उसका पुत्र या पुत्री आवेदन कर सकते हैं।

नियमों में बदलाव: राज्य सरकार ने आश्रितों को अधिक समय देने के उद्देश्य से अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया है। ताकि उन्हें नौकरी के लिए आवेदन करने का पर्याप्त समय मिल सके।

राजस्थान सरकार अनुकंपा नियुक्ति अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में हुआ बदलाव आश्रित परिवार
Advertisment