वाहन फिटनेस के लिए नई गाइडलाइंस, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब वीडियो रिकॉर्डिंग होगी अनिवार्य
Ashish Bhardwaj | Feb 18, 2026, 13:47 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान में अब वाहनों की फिटनेस में फजीवाड़ा रोकने के लिए अब वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। परिवहन विभाग ने (ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन) एटीएस और फिटनेस सेंटरों के लिए नए नियम जारी किए हैं।
News In Short
- राजस्थान परिवहन विभाग ने एटीएस और फिटनेस सेंटरों पर कड़े प्रावधान लागू किए।
- अब फिटनेस जांच के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य, दोपहिया के लिए 7 और अन्य वाहनों के लिए 10 मिनट की रिकॉर्डिंग।
- बिना निरीक्षण के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने पर एटीएस संचालक और निरीक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
- हर सप्ताह एटीएस संचालकों को रिकॉर्डिंग डेटा जिला परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा।
- वीडियो रिकॉर्डिंग को छह महीने तक सुरक्षित रखने का आदेश, विभाग की निगरानी मजबूत होगी।
News In Detail
फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। विभाग को शिकायतें मिल रही थी कि बिना वाहन के ही फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। गाइडलाइन के जरिए विभाग की निगरानी को मजबूत किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र सही और उचित प्रक्रिया के तहत जारी हो।
वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य
दोपहिया वाहनों के लिए: कम से कम 7 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग।
अन्य वाहनों के लिए: कम से कम 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी।
वीडियो में वाहन का प्रवेश, निकास, टेस्ट लेन, उपकरण क्षेत्र, कंट्रोल रूम, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और पूरी निरीक्षण प्रक्रिया स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
अन्यथ होगी कड़ी कार्रवाई
परिवहन अफसरों को निगरानी का जिम्मा
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