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राजस्थान के जालोर जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक बाइक सवार (Bike Rider) को सीट बेल्ट (Seat Belt) न पहनने के लिए पुलिस ने ट्रैफिक जुर्माना लगाया।
चौंकाने वाली बात यह है कि बाइक पर सीट बेल्ट का प्रावधान ही नहीं होता, यह केवल चौपहिया वाहनों के लिए होता है। इस घटना की रसीद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, जिससे लोग हैरान रह गए।
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यह घटना 9 अगस्त को करड़ा थाने के पास घटी, जब बाइक सवार खेताराम (पुत्र जबराराम) अपनी बाइक से जा रहा था। पुलिस ने उसे चेकिंग के दौरान रोका, क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था। इसके बाद थानाधिकारी कमलेश ने उस पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194 के तहत 1000 रुपए का जुर्माना लगाया।
जुर्माने की रसीद में हुआ गलती का उल्लेख
खेताराम को जो चालान रसीद मिली, उसमें लिखा था कि उसने सीट बेल्ट का उल्लंघन किया है। यह जानकारी देखकर खेताराम ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि क्या बाइक पर सीट बेल्ट होती है? पुलिसकर्मी से जब कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला तो मामला और भी उलझ गया। यह रसीद सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे लोगों में चर्चा और भ्रम का माहौल बन गया।
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सोशल मीडिया पर वायरल रसीद के बाद ट्रैफिक पुलिस को मामले की सफाई देनी पड़ी। पुलिस ने बताया कि बाइक सवार पर हेलमेट नहीं पहनने के कारण जुर्माना लगाया गया था, लेकिन रसीद में गलती से हेलमेट की जगह सीट बेल्ट का उल्लेख कर दिया गया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। पुलिस ने यह भी बताया कि खेताराम ने स्वीकार किया कि उसने हेलमेट नहीं पहना था और जुर्माना भरने के बाद इस मुद्दे को सुलझा लिया गया।
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गलती का कारण : रसीद में हुई गलती के कारण confusion की स्थिति बनी। असल में हेलमेट नहीं पहनने पर जुर्माना लगा था।
सुरक्षा नियम : बाइक पर हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन सीट बेल्ट का प्रावधान केवल चौपहिया वाहनों के लिए होता है।
पुलिस की सफाई : पुलिस ने सोशल मीडिया पर रसीद वायरल होने के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट करते हुए राजस्थान पुलिस ने मामले को सुलझाया।
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