राजस्थान में बीएससी नर्सिंग कोर्स काउंसलिंग पर रोक, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, जानें पूरा मामला

राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग पर रोक लगा दी, NOC विवाद को लेकर राज्य सरकार को निर्देश। राजस्थान के नर्सिंग शिक्षा क्षेत्र में मुद्दों की जांच जारी है।

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Nitin Kumar Bhal
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राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग (BSc Nursing Counseling) की प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह आदेश राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज (RUHS) की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी (Pushpendra Singh Bhati) और जस्टिस बिपिन गुप्ता (Bipin Gupta) की खंडपीठ ने यह निर्णय लिया।

NOC से जुड़े मुद्दों का करें समाधान

कोर्ट ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) से जुड़े मुद्दों का समाधान होने तक काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि जब तक NOC (No Objection Certificate) से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक नर्सिंग काउंसलिंग प्रक्रिया को जारी नहीं किया जाएगा।

कोर्ट की इस रोक के बाद, मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होने वाली है। इसके अलावा, इस मामले में विभिन्न पक्षकारों को भी नोटिस जारी किए गए हैं।

NOC से जुड़ी विसंगतियां

इस मामले की शुरुआत राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज (RUHS) द्वारा दायर याचिका से हुई थी। RUHS के वकील ने कोर्ट में अपील की थी कि बिना NOC को अंतिम रूप दिए काउंसलिंग कराने से विसंगतियां उत्पन्न हो सकती हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया में NOC एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और इसे सही तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।

इस पर सरकारी वकील (Additional Advocate General) नरेंद्र सिंह राजपुरोहित (Narendra Singh Rajpurohit) ने भी सहमति जताई और कहा कि जब तक NOC से जुड़े सभी मामलों का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक काउंसलिंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

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राजस्थान में नर्सिंग शिक्षा और विवाद

राजस्थान का नर्सिंग शिक्षा क्षेत्र (Rajasthan Nursing Education) लंबे समय से विवादों में रहा है। नर्सिंग कॉलेजों (Nursing Colleges) की मान्यता रद्द करने या फिर से शुरू करने के लिए किए गए आवेदन वर्षों तक पेंडिंग रहते हैं। इस स्थिति के कारण कई बार आरोप लगाए गए हैं कि कुछ अधिकारी जानबूझकर फाइलों को रोक कर रखते हैं।

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मान्यता रद्द करने में भ्रष्टाचार के आरोप

पिछले कुछ वर्षों में, कुछ नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने भी जांच शुरू की थी। इनमें से कुछ कॉलेजों ने फर्जी दस्तावेज और गलत निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर मान्यता प्राप्त की थी। उदाहरण के तौर पर, दुर्गा नर्सिंग कॉलेज (Durga Nursing College) का मामला सामने आया था, जहां बिना किसी बिल्डिंग के ही गलत NOC जारी कर दी गई थी।

इसके अलावा, नागौर के गीतांजलि कॉलेज ऑफ नर्सिंग (Geetanjali College of Nursing, Nagaur) के मामले में, जहां अस्पताल में 30 बेड की अनुमति थी, वहां निरीक्षण अधिकारियों ने क्षमता से अधिक बेड बताकर 'ओके' रिपोर्ट दे दी।

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ACB द्वारा रिश्वत की गिरफ्तारी

मई 2022 में, ACB ने राजस्थान नर्सिंग काउंसिल (Rajasthan Nursing Council) के कनिष्ठ सहायक नंदकिशोर शर्मा (Nandkishore Sharma) को एक निजी कॉलेज के संचालक से ₹1.90 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। यह रिश्वत कॉलेज की मान्यता बनाए रखने, सीटों की संख्या बढ़ाने और निरीक्षण में नरमी बरतने के एवज में दी जा रही थी।

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NOC नहीं तो कैसे मिलेगा RN नंबर

नर्सिंग की पढ़ाई करने के बाद छात्रों को नौकरी के लिए RN नंबर (Registered Nurse Number) की जरूरत होती है, जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल (Rajasthan Nursing Council) द्वारा दिया जाता है। हालांकि, यदि कॉलेज के पास NOC नहीं है, तो छात्रों को यह नंबर नहीं मिल पाता और वे नौकरी करने में असमर्थ रहते हैं।

उदयपुर के तिरूपति नर्सिंग कॉलेज (Tirupati Nursing College, Udaipur) का एक उदाहरण सामने आया, जहां 2022 में कॉलेज की मंजूरी रद्द कर दी गई थी। इसके बाद, सैकड़ों छात्र जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे, उन्हें RN नंबर नहीं मिला, और वे नौकरी नहीं कर पाए।

NOC की अहमियत

NOC नर्सिंग कॉलेजों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि बिना इसके छात्रों को नर्सिंग क्षेत्र में काम करने के लिए आवश्यक RN नंबर नहीं मिल सकता। यह पूरी प्रक्रिया राज्य सरकार और नर्सिंग काउंसिल के द्वारा सुचारू रूप से चलाने की जरूरत को दर्शाता है।

कोर्ट का आदेश और राज्य सरकार को निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि NOC से जुड़े मुद्दों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। इससे राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और NOC की प्रक्रिया सही तरीके से पूरी हो और कोई भी छात्र भविष्य में बिना RN नंबर के न रह जाए।

यह आदेश न केवल नर्सिंग छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि नर्सिंग शिक्षा क्षेत्र (Nursing Education Sector) में सुधार की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इसके लिए न केवल दस्तावेजों को सही तरीके से संभालना होगा, बल्कि भ्रष्टाचार और अन्य अव्यवस्थाओं से निपटना भी आवश्यक है।

FAQ

1. राजस्थान में बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग पर रोक क्यों लगी है?
राजस्थान हाईकोर्ट ने NOC से जुड़े मुद्दों का समाधान होने तक बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग पर रोक लगाई है। यह निर्णय काउंसलिंग में विसंगतियों को रोकने के लिए लिया गया है।
2. नर्सिंग कॉलेजों में NOC का क्या महत्व है?
NOC (No Objection Certificate) नर्सिंग कॉलेजों के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है, जिसके बिना छात्रों को RN नंबर (Registered Nurse Number) नहीं मिल सकता और वे नौकरी नहीं कर सकते।
3. राज्य सरकार पर NOC से संबंधित क्या दबाव है?
राज्य सरकार को NOC से संबंधित मामलों को शीघ्र निपटाने का निर्देश दिया गया है ताकि काउंसलिंग प्रक्रिया और छात्रों को उनकी नौकरी मिल सके।
4. राजस्थान के नर्सिंग कॉलेजों में NOC से जुड़ी समस्याओं का क्या समाधान होगा?
NOC से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार को उचित प्रक्रिया अपनानी होगी और सुनिश्चित करना होगा कि सभी दस्तावेज सही हैं।
5. क्या ACB ने राजस्थान के नर्सिंग कॉलेजों में भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए हैं?
हां, ACB ने कुछ नर्सिंग कॉलेजों में भ्रष्टाचार के मामलों में जांच की है, जिनमें फर्जी दस्तावेजों और रिश्वत के आरोप शामिल हैं।

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