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Photograph: (The Sootr)
राजस्थान सरकार विधानसभा के चौथे सत्र में कोचिंग सेंटर्स को नियंत्रित और नियमित करने के लिए नया बिल राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 पारित कराने की तैयारी में है। कोचिंग सेंटर्स पर नियंत्रण के लिए लाए जा रहे इस बिल में जुर्माने को ढाई से चार गुना तक कम कर दिया गया है। कोचिंग सेंटर में अब 50 की जगह 100 स्टूडेंट की संख्या वालों पर इसके प्रावधान लागू होंगे। प्रवर समिति ने पुराने जुर्माने के प्रावधानों को बदलने की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट सौंपी है। प्रवर समिति की सिफारिश को शामिल करते हुए बिल में प्रावधान जोड़ दिए हैं। यह बिल 3 सितम्बर 2025 को पारित किया जा सकता है।
The Sootr के इस लेख में, हम आपको इस बिल के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे और यह समझेंगे कि यह राजस्थान के कोचिंग सेंटर्स के लिए किस प्रकार के नियम और जुर्माने लागू करेगा।
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राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 क्या है?
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राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों में प्रमुख है जुर्माने की राशि को कम करना और कोचिंग सेंटरों के लिए रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता।
जुर्माने में कटौती
इस बिल में कोचिंग सेंटरों के जुर्माने को ढाई से चार गुना तक कम कर दिया गया है। पहले जहां पहली बार नियमों के उल्लंघन पर 2 लाख रुपये जुर्माना था, अब इसे घटाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है। दूसरी बार उल्लंघन करने पर पहले 5 लाख रुपये जुर्माना था, जो अब 2 लाख रुपये कर दिया गया है।
100 से अधिक स्टूडेंट वाले कोचिंग सेंटरों के लिए नए प्रावधान
इस नए बिल के अंतर्गत, अब केवल उन्हीं कोचिंग सेंटरों पर यह प्रावधान लागू होंगे, जिनमें 100 या उससे अधिक स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। इससे छोटे कोचिंग सेंटरों पर दबाव कम होगा और बड़ी संस्थाएं अधिक जिम्मेदारी के साथ काम करेंगी।
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राजस्थान में कोचिंग सेंटर पर निगरानी कैसे रखी जाएगी?
जिला स्तर पर एक समिति बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर करेंगे। इसमें एसपी, शिक्षा अधिकारी, और अन्य अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति कोचिंग सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन और निगरानी की जिम्मेदारी संभालेगी।
कोचिंग सेंटरों की शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति सिविल कोर्ट के समान अधिकारों के साथ कार्य करेगी। | |
राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स के लिए नए नियम क्या हैं?
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राजस्थान के इस बिल में कोचिंग सेंटर्स को कई महत्वपूर्ण बदलावों का सामना करना पड़ेगा। इन नए नियमों का उद्देश्य छात्रों की भलाई और कोचिंग सेंटर्स की पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है।
कोचिंग सेंटर की फीस वसूली के नियम
कोचिंग सेंटर्स को अब छात्रों से मनमानी फीस नहीं वसूलने की अनुमति होगी। फीस को चार किस्तों में वसूलने का नियम रखा गया है, जिससे छात्रों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।कोचिंग छोड़ने पर फीस की वापसी
यदि कोई छात्र बीच में कोचिंग छोड़ता है, तो उसे 10 दिनों के भीतर फीस लौटानी होगी। इसके अलावा, यदि छात्र हॉस्टल में रह रहा है, तो बची हुई हॉस्टल फीस भी उसे वापस करनी होगी।
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बनेगा कोचिंग सेंटर प्राधिकरण
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राजस्थान सरकार ने कोचिंग सेंटर्स पर निगरानी और नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके तहत एक नया कोचिंग सेंटर प्राधिकरण बनेगा, जिसकी अध्यक्षता उच्च शिक्षा विभाग के सचिव करेंगे। इसके अलावा, जिला स्तर पर समितियाँ बनाई जाएंगी जो कोचिंग सेंटर्स की नियमित निगरानी करेंगी।
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राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स के लिए प्रमुख प्रावधान क्या हैं?
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कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग और सुरक्षा
कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग के लिए फायर सेफ्टी और सुरक्षा कोड का पालन करना आवश्यक होगा। इसके अलावा, प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम एक वर्ग मीटर जगह होनी चाहिए।
मनोरंजन और काउंसलिंग सेवाएं
कोचिंग सेंटर्स को अपने छात्रों के लिए काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करनी होगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्रों को मानसिक दबाव से बचाने के लिए उचित मार्गदर्शन मिले।
राजस्थान कोचिंग सेंटर नियम की महत्वता
राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स की बढ़ती संख्या के साथ, इन पर निगरानी और नियंत्रण का होना आवश्यक था। यह नए नियम छात्रों की सुरक्षा और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए हैं।
राजस्थान में छात्रों की आत्महत्याओं को रोकने के उपाय
कोचिंग सेंटरों में छात्रों की आत्महत्याओं की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए यह बिल लाया गया है। कोचिंग सेंटरों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का भी पालन करना होगा, ताकि छात्रों को मानसिक दबाव से बचाया जा सके।
राजस्थान में कोचिंग छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा
राजस्थान में कोचिंग बिल छात्रों के अधिकारों की रक्षा करता है और सुनिश्चित करता है कि कोई भी कोचिंग सेंटर छात्रों से अधिक फीस या मनमानी फीस न वसूल सके।
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