रामबाग गोल्फ क्लब : अंडरग्राउंड पार्किंग की छत पर हो रहा था निर्माण, कोर्ट के यथास्थिति के आदेश

Mukesh Sharma | Dec 19, 2025, 20:57 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान के जयपुर स्थित रामबाग गोल्फ क्लब की अंडरग्राउंड पार्किंग की छत पर हो रहे निर्माण पर हाई कोर्ट के यथास्थिति के आदेश। कोर्ट के जेडीसी को वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करवाकर ​साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश।

Jaipur. राजस्थान हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट के सामने सेंट्रल पार्क स्थित रामबाग गोल्फ क्लब में बनी अंडरग्राउंड पार्किंग की छत पर जेडीए की ओर से क्लब के लिए करवाए जा रहे निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। रामबाग गोल्फ क्लब की अंडरग्राउंड पार्किंग की छत पर हो रहा था निर्माण।



कोर्ट ने जयपुर के जेडीसी को निर्माण व एरिया की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करवाकर साइट प्लान रिकॉर्ड पर पेश करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस सुदेश बंसल व जस्टिस भुवन गोयल ने यह अंतरिम निर्देश योगेश यादव की जनहित याचिका पर दिए।



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यह है पूरा मामला

चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 14 सितंबर, 2023 को हुई बैठक में हाई कोर्ट के सामने सेंट्रल पार्क में स्थित गोल्फ क्लब में अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने का निर्णय हुआ था। इसके लिए गोल्फ क्लब का पहले से बना कुछ निर्माण हटाया जाना था।



इसके बदले पार्किंग के ऊपर जेडीए की ओर से ग्राउंड फ्लोर व एक मंजिल निर्माण करवाकर देने का भी फैसला हुआ था। याचिका में इसी निर्माण को जेडीए व सरकार के पूर्व में लिए फैसलों के विपरीत बताते हुए गैर-कानूनी बताया है।



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2019 में ही बताया था गैर-कानूनी

एडवोकेट विमल चौधरी ने कोर्ट को बताया कि रामबाग गोल्फ क्लब ने 9 सितंबर, 2016 को जेडीए को पत्र लिखकर कैडी व स्टाफ के लिए निर्माण करने की परमिशन मांगी थी। जेडीए ने 15 सितंबर, 2016 को निर्माण की परमिशन देने से इनकार कर दिया था।



इसके बावजूद क्लब ने गैर-कानूनी रूप से निर्माण किया, तो जेडीए ने 13 नवंबर, 2018 को नोटिस देकर क्लब को 15 दिन में निर्माण हटाने को कहा था। क्लब की आपत्ति पर सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, जिसकी सिफारिश पर जेडीए ने 24 दिसंबर, 2019 को उक्त निर्माण को गैर-कानूनी घोषित किया था।



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कितना ​निर्माण होगा, क्लियर नहीं

कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कहा है कि 29 सितंबर, 2023 की मीटिंग के मिनट्स से यह साफ नहीं है कि ग्राउंड फ्लोर व एक मंजिल निर्माण कितने एरिया में होगा। एक स्थान पर 200 वर्गमीटर, तो दूसरे स्थान पर 550 वर्गमीटर एरिया बताया है, जबकि गोल्फ क्लब के लिए इस्तेमाल योग्य एरिया 900 वर्गमीटर बताया है। यह संदिग्ध तरीके से लिया गया फैसला है।



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पुराने फैसलों की फुसफुसाहट तक नहीं!

कोर्ट ने कहा कि 29 सितंबर, 2023 की मीटिंग में जेडीए के 15 सितंबर, 2016 को टेंपरेरी निर्माण की भी अनुमति नहीं देने, 13 नवंबर, 2018 के नोटिस से क्लब के गैर-कानूनी निर्माण को हटाने और 24 दिसंबर, 2019 को निर्माण को गैर-कानूनी घोषित करने के जेडीए के फैसलों की सुरसुराहट तक नहीं है।



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चीफ सेक्रेटरी व अन्य से मांगा जवाब

कोर्ट ने निर्माण पर ​य​थास्थिति बनाए रखने के निर्देश देते हुए चीफ सेक्रेटरी, जेडीसी, नगरीय विकास व हाउसिंग डवलपमेंट के सचिव व जेडीए गोल्फ क्लब के अध्यक्ष, जेडीसी व जेडीए गोल्फ क्लब के उपाध्यक्ष से जवाब पेश करने को कहा है।



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