राजस्थान में अप्रैल में ही होंगे स्थानीय निकाय चुनाव, हाईकोर्ट के फैसले में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार
Kamlesh Keshote | Dec 19, 2025, 17:59 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया है। जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया है।
Jaipur. राजस्थान में निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक ही होंगे। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लिया है। जब उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया।
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राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था। जिसमें राज्य सरकार को निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि संविधान के तहत शहरी निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनाव तुरंत कराना अनिवार्य है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि परिसीमन को चुनाव टालने का आधार नहीं माना जा सकता है।
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राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज और अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रक्रिया पर काम जारी है। सरकार इसे प्राथमिकता दे रही है।
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राजस्थान हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि राज्य सरकार 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ले। परिसीमन के बाद राज्य सरकार को अंतिम नोटिफिकेशन जारी करना होगा। इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। इससे सरकार के लिए चुनाव प्रक्रिया में कोई और देरी संभव नहीं होगी।
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मुख्य बिंदु
निकाय चुनाव: राजस्थान में निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक होंगे। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों में उल्लेख किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार को निर्धारित समयसीमा में चुनाव कराने का निर्देश दिया है।
सरकार को कोर्ट का निर्देश: राज्य सरकार को 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराना अनिवार्य होगा।
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परिसीमन को चुनाव टालने का आधार नहीं
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सरकार का चुनाव कराने का वादा
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सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने राज्यव्यापी परिसीमन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया है। उनका कहना था कि ऐसा हस्तक्षेप राज्यभर में प्रशासनिक अराजकता उत्पन्न कर सकता है। वार्ड सीमाओं, मतदाता सूचियों और आरक्षण रोस्टर को लेकर अनिश्चितता पैदा करेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता, तो यह प्रक्रिया को बाधित करता और चुनाव में देरी हो सकती थी।
हाईकोर्ट का अप्रैल में चुनाव कराने का निर्देश
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मुख्य बिंदु
निकाय चुनाव: राजस्थान में निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक होंगे। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों में उल्लेख किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार को निर्धारित समयसीमा में चुनाव कराने का निर्देश दिया है।
सरकार को कोर्ट का निर्देश: राज्य सरकार को 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराना अनिवार्य होगा।
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