हाई कोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी बेलदार की आय 30 दिन मानकर तय किया मुआवजा
Mukesh Sharma | Feb 10, 2026, 20:15 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान हाई कोर्ट ने एक दैनिक वेतनभोगी मजदूर के वेतन की गणना 30 दिन के आधार पर करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि दैनिक वेतनभोगी मजदूर को सवैतनिक साप्ताहिक अवकाश दिया जाना चाहिए।
News In Short
- हाई कोर्ट ने बेलदार की आय की गणना महीने में 26 दिन के आधार पर करने को अनुचित माना।
- मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल ने बेलदार के महीने में काम के माने थे मात्र 26 दिन।
- बेलदारी करने वाले मजदूर को रोटी के लिए करना पड़ता है पूरे महीने काम
- श्रम विभाग की अधिसूचनओं में महीने के 30 दिन नहीं गिनने की है कमी
- सरकार को इस कमी को दूर करने के दिए निर्देश
News In Detail
ट्रिब्यूनल ने गिने थे मात्र 26 दिन
बेलदार तो अप्रशिक्षित मजदूर
कोर्ट ने माना कि अप्रशिक्षित मजदूर है लेकिन
कई इंडस्ट्री में है यह
गरीब लोग हैं यह
कानून तो कहते हैं कि
रोटी कमाने को हर दिन करता है काम
30 दिन की मजदूरी से हो गणना
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