हाई कोर्ट ने दिए सरकार को निर्देश, साइबर ठगी रोकने के लिए चलाया जाए अभियान

राजस्थान हाई कोर्ट ने साइबर ठगी को लेकर अहम टिप्पणी की है। उसने कहा कि साइबर ठग आम जनता की मेहनत की कमाई लूट रहे हैं। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ दो साइबर ठगी के आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

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Mukesh Sharma
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Photograph: (the sootr)

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News in Short 

  • हाई कोर्ट ने साइबर ठगी को वर्तमान दौर की गंभीर समस्या बताया
  • हाईकोर्ट ने दो साइबर ठगों को जमानत देने से किया इनकार  
  • कोर्ट ने कहा, जनता की मेहनत की कमाई लूट रहे साइबर ठग 
  • जनता को जागृत व सतर्क करने के लिए चले प्रचार अभियान 
  • कोर्ट ने आदेश की प्रति भेजी केंद्र राज्य सरकार के अधिकारियों को

News in Detail

जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने साइबर ठगी को वर्तमान दौर की गंभीर समस्या बताया है। जस्टिस अनूप ढंड ने कहा है​ कि पिछले कुछ साल में साइबर अपराध दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से होने वाले धोखाधड़ी के कारण बहुत से निर्दोष लोग अपनी मेहनत की कमाई से हाथ धो बैठते हैं। निर्दोष व्यक्तियों को उनकी मेहनत की कमाई से वंचित होने से बचाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ दो साइबर ठगी के आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। 

हर घंटे किया जाए सतर्क

कोर्ट ने कहा है कि समय के अनुसार यह उचित होगा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,सोशल मीडिया,टेलीविजन तथा एफएम रेडियो के जरिए जागरुकता अभियान चलाया जाए। आमजन को ऑनलाइन बैंकिंग लेन-देन करते समय सतर्क करने के लिए हर घंटे सतर्कता संदेश दिए जाएं। 

आसान हो शिकायत की प्रक्रिया

कोर्ट ने कहा है कि साइबर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। सभी संबंधित पक्षकारों को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि पीड़ितों की राशि को बचाया जा सके।

पकड़ों डेटा बेचने वालों को

कोर्ट ने कहा है कि सरकार ग्राहकों का डेटा साइबर ठगों को बेचने वाली सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करे। ग्राहकों की मेहनत की कमाई को अनधिकृत लेन-देन से बचाने के लिए एक प्रभावी तंत्र तैयार किया जाए। कोर्ट ने आदेश की एक-एक कॉपी केंद्रीय वित्त मंत्रालय,गृह मंत्रालय, राज्य सरकारों, पुलिस महानिदेशक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक भेजने केा कहा है।

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