हाईवे से 75 मीटर दायरे में हटाए जाएंगे अवैध निर्माण, हाई कोर्ट ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर भी पूछा सवाल
Ashish Bhardwaj | Jan 23, 2026, 15:37 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया, 6 फरवरी 2026 तक हटाना होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया।
News In Short
- राजस्थान हाई कोर्ट ने हाईवे पर अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया।
- 75 मीटर के दायरे में बने सभी निर्माणों को 6 फरवरी 2026 तक हटाना होगा।
- अवैध निर्माणों के कारण सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ी है।
- राज्य सरकार और एनएचएआई को रिपोर्ट और कार्य योजना देने का निर्देश दिया गया।
- समय सीमा के भीतर निर्माण नहीं हटाए गए तो प्रशासन कार्रवाई करेगा।
News In Detail
कोर्ट का आदेश: निर्माण हटाना अनिवार्य
अवैध निर्माण से जुड़ी दुर्घटना और मौतें
निर्माण हटाने की डेडलाइन
राज्य सरकार और एनएचएआई को निर्देश
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