75 साल की उम्र में बुजुर्ग दंपती ने मांगा तलाक, हाई कोर्ट बोला- नहीं दे सकते, जानिए क्यों
Mukesh Sharma | Feb 13, 2026, 16:17 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान हाई कोर्ट ने 75 साल पार की उम्र में एक दंपती के तलाक को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर तलाक देने से पत्नी के साथ बच्चों की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान होगा।
News in Short
- हाई कोर्ट का 75 साल पार के दंपती का तलाक मंजूर करने से इनकार
- छोटे-मोटे झगड़े और असहमति को नहीं माना जा सकता क्रूरता
- परेशानी समय के साथ सहनशीलता से हो जाती हैं आसान
- तलाक से पत्नी ही नहीं, बल्कि बच्चों की सामजिक प्रतिष्ठा होगी धूमिल
- इस दंपती के तलाक का केस चलते हुए हो गए 12 साल
News in Detail
46 साल से साथ हो तो यही मानेंगे कि
पत्नी और बच्चों को होगी तकलीफ
यह है मामला
समुद्र सिंह ने अपनी पत्नी पर क्रूरता करने के आरोप लगाते हुए 2014 में फैमिली कोर्ट भरतपुर में तलाक की अर्जी दायर की थी। फैमिली कोर्ट ने सुनवाई के बाद क्रूरता के आरोप सही नहीं माने और 18 अक्टूबर,2019 को तलाक देने से इनकार कर दिया था। इस आदेश को याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने भी फैमिली कोर्ट के आदेश को सही मानते हुए दखल देने से इनकार कर दिया है।
मध्य प्रदेश में सर्दी का असर कम, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, ऐसा है छत्तीसगढ़ का मौसम
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
By Atul Dwivedi
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
By Jitendra Shrivastava
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari