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Photograph: (the sootr)
Jaipur. राजस्थान की भजनलाल सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और पूर्व बीजेपी विधायक भवानी सिंह राजावत को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत मिल गई हैं। जस्टिस अनूप ढंड की अदालत ने दोनों के खिलाफ दर्ज क्रिमिनल केस को वापस लेने की अनुमति दे दी है।
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सरकार ने वापस लिए मुकदमे
बताया जा रहा है कि भजनलाल सरकार ने इसी साल जुलाई में मदन दिलावर के खिलाफ रामगंज मंडी थाने में दर्ज दो मुकदमों को वापस लेने का निर्णय लिया था। वहीं पूर्व भाजपा विधायक भवानी सिंह राजावत के खिलाफ सुलतानपुर थाने में दर्ज एक मुकदमे को वापस लेने का निर्णय लिया था।
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अब ट्रायल कोर्ट में प्रार्थना-पत्र
अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी मौजूदा और पूर्व एमपी-एमएलए के खिलाफ दायर मुकदमे को वापस लेने की अनुमति हाई कोर्ट से लेनी होती है। इसलिए सरकार के फैसले के बाद हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी।
अदालत ने सरकार की याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने केस वापस लेने की अनुमति दे दी है। अब ट्रायल कोर्ट में प्रार्थना-पत्र दायर किया जाएगा।
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सामाजिक-नैतिक जिम्मेदारी निभाई
सरकार की ओर से बहस करते अतिरिक्त महाधिवक्ता चौधरी ने कहा कि दोनों नेताओं के खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए थे, उनमें उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था। दोनों जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपनी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी निभा रहे थे। ऐसे में न्याय के हित में सरकार ने दोनों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया है।
दिलावर ने कोरोना में निकाला जुलूस
अधिवक्ता अमन अग्रवाल ने बताया कि दिलावर पर 2021 में फरवरी और जुलाई में रामगंज मंडी थाने में कोरोना काल में जुलूस निकालने, लोगों को एकत्रित करने और सभा करने के आरोप में मामले दर्ज किए गए थे। उन पर राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के उल्लंघन का आरोप भी था।
दिलावर ने आरएसएस कार्यकर्ताओं से मारपीट और हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन और जुलूस निकाला था।
राजावत ने हाईवे किया था जाम
पूर्व विधायक राजावत के खिलाफ 21 नवंबर, 2011 को कोटा के सुलतानपुर थाने में हाईवे जाम करने और लोगों को जमा करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। उनके खिलाफ पुलिस ने साल 2012 में चालान पेश किया था। राजावत ने किसानों की पानी की मांग को लेकर अपने समर्थकों के साथ हाईवे जाम कर दिया था।
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