एसआईआर : बाहर नौकरी-पढ़ाई करने वाले भर सकेंगे ऑनलाइन फॉर्म, बिना सुनवाई नहीं कटेगा किसी का नाम

Mukesh Sharma | Nov 21, 2025, 06:55 IST
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naveen mahajan
Photograph: (the sootr)

राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन का कहना है कि सुनवाई का मौका दिए बिना किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा जाएगा। अभी पहला फेज है और बीएलओ घर-घर जाकर गणना फॉर्म ले रहे हैं। महाजन ने बीएलओ को सहयोग करने की अपील की है।

Jaipur. विशेष गहन पुनरीक्षण अभियानयानी एसआईआर को लेकर राजस्थान से बाहर पढ़ने वाले और नौकरी करने वाले राजस्थानियों को SIR की औपचारिकता पूरी करने के लिए अपने घर आने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए वह ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

उन्हें नहीं देने हैं कोई दस्तावेज

राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि इसके लिए बार कोड स्कैन करना होगा और आधार प्रमाणीकरण के साथ गणना-पत्र अपलोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 70 फीसदी वोटर की पहचान हेाने के बाद उन्हें अब कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। साल 2002 में हुई एसआईआर में जिनके नाम हैं, उन्हें कोई दस्तावेज नहीं देने हैं।

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फिर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं

पिछली एसआईआर में नाम खोजने के लिए आयोग ने दो विकल्प दिए हैं और अब पिछली एसआईआर में नाम तलाश करने के लिए नया सर्च फीचर भी जारी हो गया है। इस नए सर्च फीचर में स्वयं का नाम, पिता का नाम और दूसरे ब्यौरे डालकर अपना नाम सर्च किया जा सकता है। इसी में हाइपर लिंक से मौजूदा एसआईआर का ऑनलाइन गणना फॉर्म भी भर सकते हैं। यह भरने के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी।

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सबको मिलेगा सुनवाई का मौका

महाजन ने कहा कि सुनवाई का मौका दिए बिना किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा जाएगा। अभी पहला फेज है और बीएलओ घर-घर जाकर गणना फॉर्म ले रहे हैं। बीएलओ हर घर पर तीन बार जाएगा। अगर कोई तीन बार में भी नहीं मिला, तो उसे नोटिस दिया जाएगा। नौ दिसंबर को एसआईआर की वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा, उसमें घर नहीं मिलने वालों की लिस्ट होगी।

तो हटा दिए जाएंगे नाम ड्राफ्ट पब्लिकेशन में जिनके नाम नहीं होंगे, उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाएगा। वे इसके बाद अपना पक्ष रख सकते हैं। पिछली एसआईआर में नाम है, तो प्रमाण देकर नाम जुड़वा सकेंगे। पिछली एसआईआर में नाम नहीं है, तो अपने माता-पिता का पिछली एसआईआर में नाम का प्रमाण और स्वयं का एक आईडेंटिटी प्रूफ देना होगा। ड्राफ्ट पब्लिकेशन में जिनके नाम नहीं होंगे और सुनवाई का मौका देने के बाद भी नहीं आएंगे, तो उनके नाम हटा दिए जाएंगे।
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पिछली एसआईआर में ऐसे देखें नाम

https://election.rajasthan.gov.in/ पर क्लिक कीजिए। वहां राइड साइड में Electoral Rolls of Last SIR-All States का हाइपर लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करने के बाद https://voters.eci.gov.in/ के नाम की चुनाव आयोग की खास वेबसाइट पर चले जाएंगे।

इसके राइट साइड में सर्विसेज के नीचे तीन हाइपर लिंक हैं, जिसमें पहला Special Intensive Revision (SIR)-2026, दूसरा हाइपर लिंक Fill Emuneration Form और तीसरा Search Your Name in Last SIR मिलेगा। इसी तीसरे हाइपर लिंक पर क्लिक करना है।

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नाम खोजने के दो विकल्प

महाजन ने बताया कि नाम खोजने के दो विकल्प हैं। पहला Search Your Name in Last SIR पर क्लिक करके नाम खोजा जा सकता है। वहीं दूसरे विकल्प के रूप में Search By Elector Detail के जरिए भी नाम तलाशा जा सकता है।

विकल्प नंबर एक

Search Your Name in Last SIR पर क्लिक करते ही नई विंडो खुलेगी। इसमें राज्य का विकल्प भरना है। उदाहरण के लिए राजस्थान भरा। इसके बाद अपना जिला व विधानसभा क्षेत्र का नाम भरना है। सबसे आखिर में पोलिंग स्टेशन का नाम खोजकर नीचे व्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है।

इसके बाद उस पोलिंग बूथ के पिछले एसआईआर के सभी वोटर के नाम आ जाएंगे। आप उसमें अपना, अपने माता-पिता और परिवार के सदस्यों के नाम खोज सकते हैं। आप कंट्रोल एफ के बाद कोई भी नाम टाइप करके आसानी से अपना और अपने परिजनों सहित किसी का भी नाम खोज सकते हैं।

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दूसरा ऑप्शन

दूसरे ऑप्शन में Search By Elector Detail हाइपर लिंक पर क्लिक करके जिला, विधानसभा क्षेत्र, बूथ की डिटेल, अपना नाम, पिता का नाम और नीचे दिए गए कैप्चा कोड को भरकर पिछले एसआईआर में अपना नाम सर्च कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही यह नया सर्च फीचर शुरू किया है। दोनों ही विकल्पों से अपना नाम पिछली एसआईआर में सर्च कर सकते हैं।

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