राजस्थान में ओल्ड पेंशन योजना का विकल्प चुनने की डेडलाइन बढ़ी, जानें नई तारीख

Saurabh Mishra | Aug 06, 2026, 12:35 IST
Share
राजस्थान में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का आखिरी मौका मिला है।
राजस्थान में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का आखिरी मौका मिला है।

राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) चुनने की डेडलाइन बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी है। यह छूट 2004 से 2022 के बीच रिटायर कर्मचारियों के लिए है।

समझें क्या है पूरा मामला

  • राजस्थान सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने की डेडलाइन बढ़ाई है।
  • यह छूट 2004 से 2022 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए है।
  • नई अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 तय की गई है।
  • इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
  • वर्तमान कर्मचारी पहले की तरह OPS के दायरे में ही रहेंगे।
राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) चुनने को लेकर कर्मचारियों को राहत दी है। साल 2004 से 2022 के बीच रिटायर हुए पात्र कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम में आवेदन की अंतिम तारीख अब 30 सितंबर 2026 कर दी गई। तय समय के बाद किसी भी तरह का आवेदन मंजूर नहीं किया जाएगा।

वित्त विभाग के मुताबिक कई कर्मचारी समय पर विकल्प नहीं चुन पाए थे। इसी वजह से सरकार ने डेडलाइन बढ़ाने का फैसला लिया है। अब सभी पात्र पूर्व कर्मचारी समय रहते अपनी औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

यह सुविधा केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए है जो तय अवधि में रिटायर हुए थे। यानी 1 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच रिटायर हुए कर्मचारी ही इसके पात्र होंगे। इसके बाद रिटायर हुए कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा।

क्या हैं जरूरी शर्तें

इस विकल्प को चुनने के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। सबसे पहली शर्त पैसे जमा कराने से जुड़ी है। नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत रिटायरमेंट पर मिली राशि कर्मचारियों को वापस सरकारी खाते में जमा करानी होगी। यह राशि जीपीएफ (General Provident Fund) की ब्याज दर के हिसाब से जमा करनी होगी।

राशि जमा कराने के बाद ही कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा। यह लाभ 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी माना जाएगा। इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 लागू होगा।

राजस्थान सरकार ने OPS चुनने की डेडलाइन 30 सितंबर 2026 तय की है।
राजस्थान सरकार ने OPS चुनने की डेडलाइन 30 सितंबर 2026 तय की है।


पुरानी पेंशन योजना की वापसी

राजस्थान सरकार ने 19 मई 2022 को एक बड़ा फैसला लिया था। सरकार ने उस दिन NPS को पूरी तरह खत्म कर दिया था। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन योजना दोबारा लागू कर दी गई थी, लेकिन 31 मार्च 2022 तक रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए एक शर्त रखी गई थी। उन्हें NPS का पैसा वापस लौटाने पर ही OPS का लाभ मिलना था।

अब क्या करना होगा कर्मचारियों को

जो कर्मचारी अब तक यह विकल्प नहीं चुन पाए हैं उन्हें जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें अपने संबंधित विभाग से संपर्क कर जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 30 सितंबर 2026 से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी करना जरूरी होगा। समय सीमा के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

FAQ

  1. राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने की नई तारीख क्या है?
    राजस्थान सरकार ने OPS चुनने की डेडलाइन 30 सितंबर 2026 तय की है। इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा।
  2. यह छूट राजस्थान के किन कर्मचारियों के लिए है?
    यह छूट 1 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए है। इसके बाहर के कर्मचारी इसके पात्र नहीं होंगे।
  3. OPS का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा?
    कर्मचारियों को NPS की राशि GPF ब्याज दर के साथ वापस जमा करानी होगी। इसके बाद 1 अप्रैल 2022 से पेंशन लाभ मिलना शुरू होगा।

यह भी पढ़ें... ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) पर CAG ने राजस्थान सरकार से मांगा अगले 10 साल का रोडमैप CG Old Pension Scheme (OPS) पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला राजस्थान सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, प्रमोशन में मिलेगी 2 वर्ष की विशेष राहत NPS Account बंद करने से पहले देख लें ये नियम, नहीं तो फंसेगा पूरा फंड
Tags:
  • ओल्ड पेंशन स्कीम
  • राजस्थान
  • नेशनल पेंशन स्कीम
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज