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Photograph: (the Sootr)
News In Short
- राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के लिए जारी किया नया आदेश
- चुनाव में कुल मतदान के छठे हिस्से के वोट नहीं लाने वालों की होगी जमानत जब्त
- जीते हुए उम्मीदवारों पर आदेश लागू नहीं होगा, जिन्हें कुल मतदान के छठे हिस्से के वोट नहीं मिले
- सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को नामांकन के समय जमा करानी होगी 500 रुपए की जमानत राशि
- आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को जमा करानी होगी 250 रुपए जमानत राशि
News In Detail
जयपुर। राजस्थान में पंचायत चुनाव में अब उन जीते हुए उम्मीदवारों की जमानत राशि जब्त नहीं होगी, जो कुल मतदान का छठा हिस्सा भी लेकर नहीं आएंगे। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में कुल मतदान का छठा हिस्सा वोट नहीं लाने पर उम्मीदवारों की जमानत राशि जब्त मानी जाएगी। यह देखने में आया है कि चुनाव में कई उम्मीदवार कुल मतदान के छठे हिस्से का वोट नहीं लेकर भी जीत जाते हैं। ऐसे में राज्य चुनाव आयोग ने जमानत जब्ती को लेकर राहत दी है।
राहत देने वाला यह है आदेश
राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव मार्च में होने की उम्मीद है। इसी हिसाब से राज्य चुनाव आयोग अपनी तैयारी में जुटा है। आयोग ने एक नए आदेश में कहा है कि पंचायती राज चुनाव में ऐसे निर्वाचित उम्मीदवारों की जमानत राशि जब्त नहीं होगी, जिन्होेंने कुल मतदान के छठे हिस्से से कम प्राप्त किया है। उन्हें यह राशि राजकोष से वापस लौटा दी जाएगी। इस आदेश से उन उम्मीदवारों को राहत मिलेगी, जो कुल पड़े वैध मतों का छठा हिस्सा भी प्राप्त न करके जीत जाते हैं।
पंचायत चुनाव में 500 रुपए होती है जमानत
राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए नामाकंन भरने पर सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 500 रुपए की जमानत राशि जमा करानी होगी। महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए यह राशि 250 रुपए है।
इनकी हो जाएगी जमानत जब्त
राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेश में कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में डाले गए कुल मतों में से किसी उम्मीदवारों को छठा हिस्सा नहीं मिलता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव में निर्वाचित होने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवारों की राशि जब्त नहीं होगी।
कुछ जगह जमानत राशि राजकोष में जमा नहीं
उधर, राज्य चुनाव आयोग ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों से कहा है कि पिछले चुनावों में जो जमानत राशि राजकोष में जमा नहीं हुई है, उसे तत्काल जमा कराया जाए। आयोग ने यह निर्देश उन शिकायतों के बाद जारी किए हैं, जिनमें यह बताया गया कि जिला स्तर पर बहुत सारी जमानत राशि राजकोष में जमा नहीं कराई गई। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर जमानत राशि राजकोष में जमा नहीं कराई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए सरकार को पंचायत-निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराने का निर्देश दिया। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को निर्धारित समय-सीमा के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। यह फैसला राज्य में चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
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