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Photograph: (the sootr)
News In Short
- राजस्थान में इस बार ईवीएम से नहीं बैलेट से होंगे पंच—सरपंच चुनाव
- सिर्फ जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम से होंगे
- पंचायत चुनाव के लिए मध्यप्रदेश से आएंगी ईवीएम, मंजूरी मिली
- प्रदेश में तीन बार से पंचायत चुनाव ईवीएम से कराए गए
- पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव मार्च में होने की संभावना
News In Detail
राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। इस बार पंच और सरपंचों के चुनाव ईवीएम से नहीं होंगे। इनके चुनाव मतपत्र से कराए जाएंगे। लेकिन, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों के लिए भेजी गाइडलाइन में इसके हिसाब से मतदान कराने के निर्देश दे दिए हैं।
जहां ईवीएम कम, वहां भी मतदान बैलेट बॉक्स से
राज्य निर्वाचन आयोग की जारी गाइड लाइन के अनुसार जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों में भी कई जगह ईवीएम कम पड़ने पर मतदान बैलेट बॉक्स से कराया जाएगा। प्रदेश में पिछले तीन बार से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव ईवीएम से होते रहे हैं। आयोग ने पंच सरपंच के चुनाव मतपेटियोंं से करवाए जाने का हवाला देते हुए इनकी मरम्मत,ऑयलिंग, ग्रीसिंग का काम जल्द पूरा करवाने के निर्देश दिए हैं। जिन जिलों को एक्स्ट्रा बैलेट बॉक्स चाहिए, उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग उपलब्ध करवाएगा।
मध्यप्रदेश से मंगवाई जाएंगी ईवीएम
बताया जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को राजस्थान के कोटे की ईवीएम मशीनों का आवंटन कर दिया है। राजस्थान को मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ईवीएम मशीनें उपलब्ध कराएगा। इसकी मंजूरी मिल गई है। ये मशीनें जल्द ही राजस्थान को मिल जाएंगी। इन ईवीएम मशीनों की इलेक्ट्रॉ​निक कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ​लिमिटेड के इंजीनियरों से प्रथम लेवल तकनीकी जांच करवाई जाएगी। यह जांच फरवरी में पूरी हो जाएगी। आयोग ने इसकी तैयारियां करने को कहा है।
25 फरवरी को फाइनल वोटिंग लिस्ट
राज्य निर्वाचन आयोग 31 दिसंबर 2025 की पुरानी वोटर लिस्ट को आधार बनाकर उसे अपडेट करवा रहा है। इससे पंचायत चुनावों की वोटर लिस्ट अपडेट की जा रही है। पंचायतीराज चुनाव के लिए 25 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होना है। आयोग के अनुसार वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन होने के बाद भी नाम जुड़़ सकेंगे। अधिसूचना जारी होने तक वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, नाम हटाने और गलतियों को सुधारने के लिए संशोधन का काम जारी रखने को कहा गया है।
कलेक्टरों से मांगी ​रिटर्निंग अधिकारियों की लिस्ट
राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों से ​रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की लिस्ट मांगी है। जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के चुनाव के लिए कलक्टर को रिटर्निंग अधिकारी होंगे। अब सहायक रिटर्निंग अधिकारी का फैसला आयोग अलग से करेगा। पंचायत समिति सदस्य के चुनावों के लिए कलेक्टर के स्तर से ही रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है।
चुनाव मार्च में होने की संभावना
प्रदेश में पंचायत चुनाव मार्च में होने की संभावना है। हाई कोर्ट ने पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव 15 अप्रेल तक कराए जाने की डेडलाइन तय की है। इसे देखते हुए राज्य चुनाव आयोग चुनावी तैयारियों में जुटा है।
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