मादक पदार्थ तस्कर की 2.26 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज, 2.20 करोड़ के होटल पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

राजस्थान पुलिस ने मादक पदार्थ तस्कर की 2.26 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज कर दी है। इसके तहत एक होटल और अन्य संपत्तियां जब्त की गई हैं। यह कार्रवाई केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद हुई है।

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Amit Baijnath Garg
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Photograph: (the sootr)

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राजस्थान पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों पर नकेल कसते हुए एक निर्णायक कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ बी. आदित्य के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत थाना छोटी सादड़ी पुलिस ने तस्कर की अवैध मादक पदार्थ की तस्करी से अर्जित 2 करोड़ 26 लाख 80 हजार रुपए की संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ(1) के तहत फ्रीज करने का प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष सफलतापूर्वक पेश किया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। 

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अफीम के साथ पकड़ा

एसपी आदित्य ने बताया कि इस कार्रवाई का मुख्य लक्ष्य अपराधियों को उनकी अवैध कमाई से वंचित कर अपराध की आर्थिक रीढ़ तोड़ना है। इस कार्रवाई की शुरुआत 23 अप्रेल को हुई, जब उप निरीक्षक निर्भय सिंह और उनकी टीम ने तस्कर बुद्धाराम विश्नोई को 2 किलो 25 ग्राम अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया।

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पूछताछ में कई खुलासे

पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि अफीम उसे देवीसिंह सौंधिया राजपूत निवासी गोमाना ने अपनी न्यू आशीर्वाद होटल पर दी थी। अनुसंधान में सामने आया कि देवीसिंह लंबे समय से मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त रहा है, जिसके खिलाफ पहले से ही तस्करी के 6 प्रकरण दर्ज हैं। घटना के बाद से फरार चल रहे देवीसिंह को पुलिस ने 30 जुलाई को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया था।

पहले से कई मामले दर्ज

पुलिस की जांच से पता चला कि गिरफ्तार देवीसिंह सौंधिया का आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा है। उसके खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी के कुल 6 प्रकरण चित्तौड़गढ़, निकुम्भ, निम्बाहेड़ा और गोगुन्दा थानों में दर्ज हैं। इसके अलावा धमोतर थाने में धारा डकैती की तैयारी और धोलापानी में जेजे एक्ट एवं बाल श्रम अधिनियम के तहत भी गंभीर मामले दर्ज हैं।

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काली कमाई से खरीदी गई संपत्तियां

अभियुक्त देवीसिंह सौंधिया द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी से अर्जित संपत्ति की गोपनीय सूचना मिलने पर एसपी आदित्य के मार्गदर्शन में टीम ने गहन वित्तीय जांच की। जांच में पता चला कि देवीसिंह ने अपनी काली कमाई का उपयोग कर ग्राम जाखमिया के बाहर मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 2 करोड़ 20 लाख बाजार मूल्य का एक भव्य होटल अपनी पत्नी शान्तिबाई के नाम पर खरीदा था।

इसके अतिरिक्त उसने स्वयं के नाम पर 5 लाख 50 हजार कीमत का एक पिकअप वाहन और अपने पुत्र अर्जुनसिंह के नाम पर 1 लाख 30 हजार कीमत की बुलेट मोटरसाइकिल खरीदी थी। इन सभी चल और अचल संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य 2 करोड़ 26 लाख 80 हजार रुपए आंका गया है।

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केंद्र सरकार के माध्यम से फ्रीजिंग

थानाधिकारी छोटी सादड़ी प्रवीण टांक द्वारा फ्रीजिंग का प्रस्ताव 11 अक्टूबर को भारत सरकार की ओर से अधिकृत सक्षम प्राधिकारी व एडमिनिस्ट्रेटर, सफेमा और एनडीपीएस एक्ट, नई दिल्ली को भेजा गया, जिसे तत्काल स्वीकार कर लिया गया है।

अब सक्षम प्राधिकारी देवीसिंह सौंधिया और उसके परिजनों द्वारा अर्जित इन अवैध संपत्तियों को स्थायी रूप से जब्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस ने साफ किया है कि ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत मादक पदार्थ तस्करी करने वालों और उन्हें मदद करने वालों की अवैध संपत्तियों को जब्त करने की यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

FAQ

1. राजस्थान पुलिस ने मादक पदार्थ तस्कर की कौन सी संपत्ति जब्त की है?
राजस्थान पुलिस ने मादक पदार्थ तस्कर देवीसिंह सौंधिया की 2.26 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की है, जिसमें एक होटल, पिकअप वाहन और बुलेट मोटरसाइकिल शामिल हैं।
2. ऑपरेशन चक्रव्यूह का उद्देश्य क्या है?
ऑपरेशन चक्रव्यूह का उद्देश्य मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क को समाप्त करना और तस्करों की अवैध कमाई को जब्त करना है।
3. क्या पुलिस ने देवीसिंह के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की थी?
जी हां, देवीसिंह पर पहले भी मादक पदार्थ तस्करी के छह मामले दर्ज थे और वह लंबे समय से इस कारोबार में लिप्त था।

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