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Photograph: (the sootr)
राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के सिंगल बेंच के 28 अगस्त के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की डिवीजन बेंच ने यह अंतरिम आदेश अमर सिंह और अन्य की अपील पर दिए हैं। अदालत ने मामले में आरपीएससी, सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर सलेक्टेड कैंडिडेट्स को फील्ड पोस्टिंग नहीं देने को भी कहा है।
अपील में भर्ती रद्द करने के आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि सरकार ने कोर्ट के पूछने पर जून, 2025 में स्पष्ट रूप से बता दिया था कि सरकार फिलहाल भर्ती रद्द नहीं करेगी। मामले में जैसे-जैसे आरोपी पकड़े जा रहे हैं, उन्हें बर्खास्त कर दिया है और आगे भी करेंगे, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने सरकार की इस दूसरी रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी।
सिंगल बेंच ने भी पुरानी रिपोर्ट को ही आधार बनाकर भर्ती रद्द करने के निर्देश दे दिए, जबकि दूसरी रिपोर्ट को ही माना जाना चाहिए था। एसओजी स्वीकार कर रही है कि भर्ती में सही-गलत का पता लगाना नामुमकिन है। ऐसे में पूरी भर्ती को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं है।
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याचिकाकर्ताओं को कैसे मिली एसआईटी रिपोर्ट?
एसआईटी की ओर से 2024 में भर्ती में हुई गड़बड़ियों को लेकर 13 अगस्त, 2024 को एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी। सोमवार को अपीलों की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सिंगल बेंच ने इस रिपोर्ट पर पूरी तरह विश्वास किया है, तो क्या यह रिपोर्ट संबंधित अधिकारी ने शपथ-पत्र पर पेश की थी या नहीं!
यदि रिपोर्ट के साथ शपथ-पत्र नहीं था तो फिर एडीजी वीके सिंह ने यह रिपोर्ट कैसे दी! अदालत को बताया गया कि यह रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद यह रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं को मिल गई और उन्होंने इसे सिंगल बेंच में भी पेश किया था। इस पर अदालत ने इस रिपोर्ट के याचिकाकर्ताओं को मिलने पर सवाल उठाया है।
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डीजीपी का शपथ-पत्र कहां है ?
अदालत ने पूछा कि एसआईटी की 13 अगस्त, 2024 एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की रिपेार्ट पर डीजीपी की सहमति बताई है, लेकिन डीजीपी का कोई शपथ-पत्र रिकॉर्ड पर नहीं है। इसी प्रकार कैबिनेट सब-कमेटी की 10 अक्टूबर, 2024 की सिफारिशों को भी मीडिया रिपेार्ट के आधार पर स्वीकार करना बताया है और अधिकांश रिपोर्ट प्रमाणिक नहीं हैं।
कोर्ट ने कहा है कि सिंगल बेंच ने आरपीएससी सदस्यों के खिलाफ भी बेहद कड़ी टिप्पणियां की हैं। इसलिए मामले में भी पुनर्विचार करने की जरूरत है। कोर्ट ने महाधिवक्ता को मामले में सरकार की ओर से पेश होकर अदालत की मदद करने को कहा है।
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राज्य सरकार का यह है दृष्टिकोण
वहीं राजस्थान सरकार इस मुद्दे पर गहन विचार कर रही है। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है कि सरकार सबका भला चाहती है। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इस मामले पर विचार करने की बात कही।
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फिर से परीक्षा पर 35 करोड़ का खर्चा
राजस्थान एसआई भर्ती 2021 के लिए परीक्षा फिर से आयोजित करने पर करीब 35 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह खर्च कौन वहन करेगा, यह सवाल भी पूछा जा रहा है। क्या सरकार यह खर्च उठाएगी या फिर पेपर लीक के दोषियों से वसूली की जाएगी।
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क्या है एसआई पेपर लीक मामला
- RPSC ने सब इंस्पेक्टर व प्लाटून कमांडर के कुल 859 पदों के लिए परीक्षा ली थी। भर्ती परीक्षा 13, 14 और 15 सितंबर, 2021 को हुई थी।
- 2021 का पेपर लीक हसनपुरा में शांति नगर स्थित रवींद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ था।
- एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक करने में स्कूल के प्रिंसिपल और परीक्षा केंद्र के अधीक्षक राजेश खंडेलवाल की मुख्य भूमिका थी।
- जगदीश और ग्रेड थर्ड टीचर राजेंद्र यादव ने राजेश को 10 लाख रुपए का लालच दिया था।
- राजेश ने विवेक उर्फ यूनिक को पेपर स्ट्रॉन्ग रूम में छिपा दिया था। वहीं से यूनिक ने लिफाफे में चीरा लगाकर पेपर की फोटो व्हाट्सऐप पर जगदीश को भेजी थी।
- साल 2023 में नई सरकार बनने के बाद पेपरलीक की जांच के लिए एसआईटी की घोषणा की गई थी। मार्च, 2024 से एसआई पेपर लीक कांड में गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ।
- 18 नवंबर, 2024 को ट्रेनिंग ले रहे सब इंस्पेक्टर्स की पासिंग आउट परेड और नियुक्ति देने पर रोक लगी। नवंबर, 2024 में 25 ट्रेनी एसआई को जमानत। अब तक 55 से अधिक ट्रेनी एसआई गिरफ्तार।
एक नजर में एसआई भर्ती 2021
- 859 पदों के लिए भर्ती
- 7 लाख 97 हजार आवेदन आए थे
- 13 सितंबर से 15 सितंबर तक लिखित परीक्षा
- तीन लाख 90 हजार कैंडिडेट ने दी थी परीक्षा
- 24 दिसंबर, 2021 को परिणाम जारी
- 20 हजार 359 कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट के लिए सफल घोषित
- 12 से 18 फरवरी, 2022 तक फिजिकट टेस्ट हुए
- 11 अप्रेल, 2022 को परिणाम जारी
- 3291 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए सफल घोषित
- इंटरव्यू के बाद एक जून, 2023 को फाइनल रिजल्ट घोषित
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