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Photograph: (TheSootr)
राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में एकलपीठ के द्वारा भर्ती रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली चयनित अभ्यर्थियों की अपीलों पर हाईकोर्ट में आज यानि 5 सितंबर 2025 को सुनवाई होगी। इस फैसले का सीधा असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है, जो पेपर लीक के बाद चयनित हुए थे और जिनकी नियुक्ति पर अब सवाल उठने लगे हैं।
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एकलपीठ ने रद्द की थी एसआई भर्ती
राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर (SI) की भर्ती 2021 में एक बड़ा विवाद सामने आया, जब भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। इस पेपर लीक मामले को लेकर जांच के दौरान कई लोग गिरफ्तार हुए थे और इसकी गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने मामले की गहन जांच का आदेश दिया था। इसके परिणामस्वरूप, राजस्थान हाईकोर्ट के एकलपीठ ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश दिया था।
यह आदेश राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि इससे लाखों रुपए की भर्ती प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लग गया। चयनित अभ्यर्थियों ने इस फैसले को चुनौती देते हुए अपील की है।
वकील अलंकृता शर्मा और तनवीर अहमद ने कहा कि यह निर्णय असंगत है और इसे चुनौती दी जानी चाहिए। एकलपीठ के आदेश में एक विरोधाभास सामने आया है। एक ओर राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है, जबकि दूसरी ओर भर्ती रद्द करने का आदेश दिया गया है। यह विरोधाभास न केवल राज्य सरकार के लिए परेशानी का कारण बना है, बल्कि चयनित अभ्यर्थियों के लिए भी यह असमंजस का कारण है।
एकलपीठ का फैसला और राज्य सरकार की स्थिति
28 अगस्त को एकलपीठ द्वारा दिए गए फैसले में, राज्य सरकार को एसओजी (विशेष जांच दल) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का हवाला देते हुए भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश दिया गया था। इसके साथ ही, राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर आरपीएससी (राजस्थान लोक सेवा आयोग) को भेजने को कहा गया था।
हालांकि, इस आदेश के साथ ही एकलपीठ ने राज्य सरकार से यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जा रहा है, जो कि किसी भी तरह से विरोधाभासी था। राज्य सरकार ने पहले ही कहा था कि वह इस फैसले की समीक्षा कर रही है और इसे लेकर आगे की रणनीति तय करेगी।
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एसआई भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने की खंडपीठ में अपील
चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर की है, जिसमें वे एकलपीठ के फैसले को चुनौती दे रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर लीक मामले में उनकी कोई गलती नहीं थी और उन्होंने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता से पूर्ण किया था। उनका यह भी आरोप है कि उन्हें सजा देने के बजाय, सरकार को उन पर भरोसा करना चाहिए था।
चयनित अभ्यर्थी विक्रम सिंह पंवार, पायल शर्मा, अमर सिंह और अन्य उम्मीदवारों ने इस फैसले के खिलाफ अपील की है। इनका कहना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और वे इस फैसले के खिलाफ अंतिम न्याय की उम्मीद कर रहे हैं।
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राज्य सरकार भी दे सकती है फैसले को चुनौती
राज्य सरकार ने पहले यह कहा था कि वह हाईकोर्ट के एकलपीठ के फैसले का परीक्षण कर रही है। इसके बाद, राज्य सरकार के पास 60 दिन की अवधि है, जिसमें वह इस फैसले को खंडपीठ में चुनौती दे सकती है।
वर्तमान में राज्य सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन इसके बाद की स्थिति पर गौर किया जा रहा है। सरकार ने यह भी कहा था कि वह इस मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसे आरपीएससी को भेजा जाएगा।
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एसआई भर्ती 2021 रद्द होने के बाद राहत के विकल्प
राजस्थान में इस एसआई भर्ती पेपर लीक मामले के बाद के घटनाक्रम राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। यदि राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं करती है तो भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से रद्द हो सकती है, जिससे चयनित उम्मीदवारों के सपने चकनाचूर हो जाएंगे।
इसके साथ ही, इस मामले में उच्च न्यायालय का फैसला भी राज्य सरकार और अन्य अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। यदि खंडपीठ भी एकलपीठ के फैसले को सही ठहराती है तो यह एक बड़ी असमंजसपूर्ण स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि भर्ती परीक्षा में जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ है, उन्हें अब निराशा का सामना करना पड़ेगा।
वहीं, यदि हाईकोर्ट चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला देता है तो यह राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि पेपर लीक मामले के बाद परीक्षा और भर्ती की प्रक्रिया में व्यापक सुधार की जरूरत है।
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