RPSC के पूर्व सदस्य रामूराम राईका को जमानत, एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में राहत

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के पूर्व सदस्य रामूराम राईका सहित 23 आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत मिली, पेपर लीक मामले में राहत, 29 आरोपियों की जमानत खारिज।

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Gyan Chand Patni
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एसआई भर्ती 2021 रद्द करने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बीच इस मामले से जुड़े 23 आरोपियों को राहत मिली है। उनको जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने सोमवार को आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राईका की जमानत भी मंजूर कर ली।

कोर्ट ने 29 अन्य आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने 19 अगस्त को  52 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई की थी और बाद में फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने इस मामले पर अपना निर्णय सुनाया।

रामूराम राईका की जमानत

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के पूर्व सदस्य रामूराम राईका की ओर से वरिष्ठ वकील विवेक राज बाजवा ने जमानत के पक्ष में बहस की। उन्होंने कहा कि आरोपी लंबे समय से जेल में हैं और मामले में चालान पेश हो चुका है। ऐसे में आरोपी को कस्टडी में रखने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट समान मामलों में सह-आरोपियों को जमानत दे चुका है।

एसओजी ने किया था गिरफ्तार

रामूराम राईका को लगभग एक साल पहले 1 सितंबर, 2024 को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उसे 5 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। रामूराम राईका को 4 जुलाई, 2018 को तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार द्वारा RPSC का सदस्य बनाया गया था और वह 4 जुलाई, 2022 तक इस पद पर कार्यरत रहा।

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पेपर लीक का आरोप

रामूराम राईका पर आरोप है कि उन्होंने RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा से अपने बेटे और बेटी के लिए परीक्षा से पहले पेपर लिया था। बाबूलाल कटारा सीनियर टीचर भर्ती और एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में जेल में है।

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सुप्रीम कोर्ट से जमानत

रामूराम राईका के बेटे देवेश और बेटी शोभा को भी तीन महीने पहले सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। SOG ने उन्हें राजस्थान पुलिस एकेडमी (RPA) से पेपर लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। शोभा राईका की 5वीं रैंक और देवेश राइका की 40वीं रैंक बनी थी। उनके बाद ही SOG ने उनके पिता रामूराम राईका को भी गिरफ्तार किया था।

राईका के बेटे-बेटी के लिए ऐसे बिछाई बिसात.....

आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय और सदस्य मंजू शर्मा, बाबूलाल कटारा, संगीता आर्य और जसवंत राठी ने मिलकर रामूराम राईका के बेटे-बेटी को इंटरव्यू में अच्छे नंबर देने के लिए योजना को अंजाम दिया। कटारा तो परीक्षा से पहले ही राईका को परीक्षा के पेपर दे चुका था। इसके बाद वह इंटरव्यू में भी उन्हें अच्छे नंबर दिलवाने के लिए अन्य सदस्यों के साथ सक्रिय रहा। 

इंटरव्यू से पहले रामूराम राईका ने बाबूलाल कटारा को अपनी बेटी शोभा की एक तस्वीर दिखाकर बताया कि वो इंटरव्यू में तस्वीर में दिखाई गई पोशाक पहनकर ही आएगी। बेटी इंटरव्यू में वही कपड़े पहनकर गई जो फोटो में दिखाए थे।  

आयोग अध्यक्ष ही प्रत्येक इंटरव्यू बोर्ड के गठन करते हैं। इसलिए कटारा ने राईका को अध्यक्ष श्रोत्रिय से मिलने को कहा। राईका ने श्रोत्रिय से मुलाकात की और इस मुलाकात की जानकारी कटारा सहित बाकी सदस्यों को भी दी थी। श्रोत्रिय से मुलाकात का नतीजा यह रहा कि शोभा राईका के इंटरव्यू पैनल में बाबूलाल कटारा भी शामिल था और उसने शोभा को 50 में से 34 नंबर दिए। 

राईका के बेटे देवेश राईका के इंटरव्यू से पहले तीन दिन की छुट्टी थी। इस दौरान राईका श्रोत्रिय से उनके सरकारी आवास पर मिला। इसके बाद राईका ने सदस्य मंजू शर्मा और संगीता आर्य से मुलाकात की और जसवंत राठी से फोन पर बात की। इस पूरी कवायद का नतीजा यह रहा कि संजय श्रोत्रिय ने देवेश राईका के इंटरव्यू पैनल में भाग लिया और उसे 50 में से 28 नंबर दिए।

29 आरोपियों की जमानत खारिज

हाईकोर्ट ने इस मामले में 29 आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है। इसके बावजूद, 23 अन्य आरोपियों को राहत देते हुए जमानत दी है। अब यह देखना बाकी है कि राज्य सरकार इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है और क्या आरोपियों द्वारा अपील की जाती है या नहीं।

FAQ

1. रामूराम राईका को जमानत क्यों मिली?
रामूराम राईका को जमानत इसलिए मिली क्योंकि  चालान पेश हो चुका था और सुप्रीम कोर्ट ने समान मामलों में सह-आरोपियों को जमानत दी थी। इसके अलावा, वह लंबे समय से जेल में था।
2. रामूराम राईका पर क्या आरोप हैं?
आरोप है कि रामूराम राईका ने अपने बेटे और बेटी के लिए RPSC में परीक्षा से पहले पेपर लिया था। यह पेपर बाबूलाल कटारा से लिया गया था, जो पेपर लीक मामले में जेल में हैं।
3. क्या रामूराम राईका के परिवार बेटे  और बेटी को भी जमानत मिली थी?
हां, रामूराम राईका के बेटे देवेश और बेटी शोभा को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। उनके खिलाफ पेपर लीक मामले में आरोप थे।

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