रणथंभौर टाइगर रिजर्व: ड्राइवर और गाइड यदि पर्यटकों को जंगल में अकेला छोड़कर गए तो होगी कार्रवाई
Gyan Chand Patni | Aug 21, 2025, 17:21 IST
tourist security
रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अब ड्राइवर और गाइड पर्यटकों को अकेला जंगल में छोड़कर नहीं जा सकेंगे। नई SOP के तहत पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। अब चालक और गाइड पर्यटकों को अकेला जंगल में छोड़कर नहीं जा पाएंगे।
वन विभाग ने पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई एसओपी (SOP) जारी की है।
इस नए आदेश के अनुसार सफारी वाहन खराब होने की स्थिति में ड्राइवर और गाइड पर्यटकों को किसी भी हालत में अकेला न छोड़ें। आदेश की पालना नहीं होने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
रणथंभौर टाइगर रिजर्व में कैंटर खराब खराब होने से रणथंभौर में गाइड ने पर्यटकों को जंगल में अकेला छोड़ दिया था। इस कारण रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। इसलिए टाइगर सफारी के लिए नई SOP जारी की गई है।
नई SOP का उद्देश्य पर्यटकों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखना है। हाल ही में रणथंभौर के जोन 6 में एक ऐसा मामला सामने आया था, जिससे पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे। हुआ यूं कि सफारी वाहन खराब हो गया और पर्यटकों को जंगल में अकेला छोड़कर गाइड बाहर आ गया था। इस घटना के बाद पर्यटकों की सुरक्षा का मुद्दा चर्चा में आ गया।
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नए आदेश में कहा गया है कि यदि सफारी वाहन खराब हो जाता है तो ड्राइवर और गाइड अन्य सफारी वाहन की व्यवस्था करें। पर्यटकों को अकेला छोड़कर न जाएं। इसकी जानकारी नजदीकी चौकी को दें। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पर्यटक किसी भी हालत में अकेले जंगल में न फंसे।
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नई एसओपी (SOP) का पालन न करने पर संबंधित गाइड, ड्राइवर, और वाहन मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाइड और ड्राइवर का प्रवेश एक महीने के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके अलावा, वाहन मालिक का लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है और उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। विभाग का यह कदम पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए है।
18 अगस्त को रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 6 में एक कैंटर खराब हो गया था। गाइड ने पर्यटकों को जंगल में छोड़ दिया और खुद बाहर आ गया। इससे पर्यटकों में घबराहट पैदा हो गई। दूसरे वाहन ने भी पर्यटकों को लाने से मना कर दिया था। इस घटना ने पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी।
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वन विभाग ने पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई एसओपी (SOP) जारी की है।
इस नए आदेश के अनुसार सफारी वाहन खराब होने की स्थिति में ड्राइवर और गाइड पर्यटकों को किसी भी हालत में अकेला न छोड़ें। आदेश की पालना नहीं होने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
रणथंभौर टाइगर रिजर्व में कैंटर खराब खराब होने से रणथंभौर में गाइड ने पर्यटकों को जंगल में अकेला छोड़ दिया था। इस कारण रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। इसलिए टाइगर सफारी के लिए नई SOP जारी की गई है।
क्या है नई SOP का उद्देश्य
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एसओपी में क्या बदलाव किए गए हैं
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सख्त कार्रवाई की जाएगी
हाल ही क्या हुआ था रणथंभौर में
FAQ
- 1. रणथंभौर टाइगर रिजर्व में नई SOP के तहत क्या बदलाव किए गए हैं?
ड्राइवर और गाइड को अब पर्यटकों को अकेला जंगल में छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। अगर वाहन खराब होता है, तो सबसे पहले अन्य गाइड और ड्राइवर को सूचित किया जाए करना होगा। फिर नजदीकी चौकी को सूचित किया जाए। - 2. रणथंभौर में हालिया घटना क्या थी, जिसने नई SOP की जरूरत महसूस कराई?
रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 6 में एक सफारी कैंटर खराब हो गया था। गाइड ने पर्यटकों को अकेला छोड़ दिया, जिससे पर्यटक घबरा गए थे। इस घटना के बाद वन विभाग ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए नई SOP जारी की है। - 3. नई SOP का पालन न करने पर क्या कार्रवाई की जाएगी?
नई SOP का उल्लंघन करने पर संबंधित गाइड, ड्राइवर और वाहन मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें एक महीने के लिए प्रवेश से प्रतिबंधित किया जा सकता है और वाहन मालिक का लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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