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Jaipur. राजस्थान हाईकोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 में शामिल रहे कैंडिडेट्स को 2025 की भर्ती प्रक्रिया में अधिकतम आयु सीमा में छूट देकर अस्थाई तौर पर शामिल करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह अंतरिम आदेश श्रवण कुमार चौधरी व अन्य की याचिका पर दिए।
कैबिनेट सब-कमेटी ने क्या सिफारिश की थी
याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि एसआई भर्ती—2021 को रद्द करने या नहीं करने पर फैसले के लिए सरकार ने कैबिनेट सब—कमेटी बनाई थी। कमेटी ने 28 जून,2025 की मीटिंग में कई सिफारिशों के साथ परीक्षा 2021 की भर्ती परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों का अगली भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में छूट देकर शामिल करने की भी सिफारिश की थी। राज्य सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार किया था।
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याचिकाकर्ताओं की क्या थी दलील
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि आरपीएससी ने 17 जुलाई,2025 को एसआई भर्ती के लिए जो विज्ञापन जारी किया उसमें अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं दी गई और उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। आरपीएससी का यह तरीका सरकार के ​फैसले और हाईकोर्ट के कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य के मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ है। इस पर कोर्ट ने आरपीएससी को याचिकाकर्ताओं को अस्थाई तौर पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। अब राजस्थान एसआई भर्ती 2021 | एसआई भर्ती 2021 के कैंडिडेट्स को 2025 की भर्ती में मिलेगी आयुसीमा में छूट। कोर्ट ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होगें।
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क्या है मामलाराजस्थान में एसआई भर्ती 2021 को लेकर हाल ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 8 सितंबर के आदेश पर रोक लगा दी है। इस फैसले के कारण एसआई भर्ती की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित रहेगी और चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की अनुमति नहीं मिल पाएगी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले पर रोकराजस्थान में एसआई पुलिस भर्ती के मामले में उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने पहले चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी और डिवीजन बेंच के आदेश पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और मनमोहन की बेंच ने डिवीजन बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर फैसला सुनाया और आदेश दिया कि डिवीजन बेंच इस मामले का निर्णय तीन महीने के अंदर करे। क्या था हाईकोर्ट की एकलपीठ का आदेशइससे पहले, राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त को एसआई भर्ती 2021 रद्द करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने डिवीजन बेंच में अपील की थी और डिवीजन बेंच ने 8 सितंबर को भर्ती रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी थी। अब क्या होगा?अब, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, एकलपीठ द्वारा 28 अगस्त को एसआई भर्ती 2021 रद्द करने का आदेश लागू रहेगा। तीन महीने के भीतर डिवीजन बेंच को इस मामले में अंतिम फैसला सुनाने का निर्देश दिया गया है। इस फैसले से चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग और भर्ती प्रक्रिया पर सीधे असर पड़ेगा, और इस समय में कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। | |