स्पाइसजेट फ्लाइट: पुणे में छह घंटे परेशान हुए जयपुर के यात्री, तीन बार बदला टेक ऑफ टाइम

पुणे से राजस्थान के जयपुर जाने वाली स्पाइसजेट फ्लाइट SG-1080 छह घंटे की देरी से रवाना हुई, जिससे यात्री परेशान हुए और एयरलाइन की कार्यशैली पर सवाल उठाए।

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Nitin Kumar Bhal
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पुणे एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट स्टाफ से शिकायत करते जयपुर आने वाले विमान यात्री। Photograph: (The Sootr)

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पुणे से राजस्थान (Rajasthan) के जयपुर के लिए स्पाइसजेट एयरलाइंस की फ्लाइट SG-1080 अपने निर्धारित समय से छह घंटे बाद उड़ान भर पाई। यह घटना 24 जुलाई 2025 को देररात घटी, जब एयरलाइन कंपनी ने तीन बार फ्लाइट का टेक ऑफ टाइम बदला, लेकिन हर बार फ्लाइट उड़ान भरने में असफल रही। इस देरी के कारण, पुणे एयरपोर्ट पर बैठे यात्री न केवल भूखे-प्यासे रहे, बल्कि उन्हें एयरलाइन कंपनी की लचर कार्यशैली के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

पुणे से जयपुर की फ्लाइट लेट क्यों हुई?

स्पाइसजेट की फ्लाइट को शाम 7:30 बजे पुणे एयरपोर्ट से जयपुर के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण फ्लाइट निर्धारित समय पर उड़ान नहीं भर सकी। एयरलाइन कंपनी ने यात्रियों को पहले 9:30 बजे का नया समय दिया, लेकिन फिर भी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाई। इसके बाद, कंपनी ने 12:30 बजे का नया समय तय किया, लेकिन फिर से फ्लाइट में देरी हुई। इस बीच, यात्रियों के खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई।

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यात्रियों ने हंगामा किया, एयरलाइन से विवाद हुआ

घंटों की देरी और खाने-पीने की कमी से परेशान यात्री एयरलाइन स्टाफ से जवाब मांगने लगे। इसके चलते पुणे एयरपोर्ट पर यात्रियों और एयरलाइन स्टाफ के बीच विवाद बढ़ गया। जब स्थिति बिगड़ने लगी, तो एयरलाइन ने देररात 1:23 बजे फ्लाइट को जयपुर के लिए रवाना किया। इसके लगभग दो घंटे बाद, यात्री जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे।

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स्पाइसजेट की फ्लाइट में सफर कर रही सुमित्रा माथुर ने कहा कि एयरलाइन की लचर कार्यशैली के कारण यात्रियों को परेशान होना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि एयरलाइन स्टाफ ने न तो उन्हें सही जानकारी दी और न ही पानी तक की व्यवस्था की। साथ ही, जब उन्होंने एयरलाइन से देरी का कारण पूछा, तो स्टाफ ने सही तरीके से जवाब नहीं दिया और उनसे दुर्व्यवहार किया।

 

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भारत में विमान यात्रियों के क्या अधिकार हैं?

  • फ्लाइट रद्द होने या देरी होने पर अधिकार:

    • अगर आपकी फ्लाइट रद्द हो जाती है या देरी से चल रही होती है, तो आपको पूरी राशि का रिफंड या दूसरी फ्लाइट में सफर करने का विकल्प मिलता है।

  • चेक-इन बैगेज:

    • यात्रियों को निर्धारित वजन तक का सामान बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के चेक-इन बैगेज में ले जाने की अनुमति होती है।

  • सामान खो जाने, टूटने या चोरी होने पर मुआवजा:

    • अगर आपका सामान खो जाता है, टूट जाता है, या चोरी हो जाता है, तो आपको मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार होता है।

  • फ्लाइट में 4 घंटे से ज्यादा देरी होने पर:

    • अगर फ्लाइट 4 घंटे से अधिक देरी से उड़ान भरती है, तो आपको फ्री मील और रिफ्रेशमेंट प्रदान किए जाते हैं।

  • फ्लाइट में 6 घंटे से ज्यादा देरी होने पर:

    • अगर फ्लाइट 6 घंटे से अधिक देरी से चल रही है, तो एयरलाइन आपको फ्री होटल ठहरने की सुविधा देती है।

  • एयरलाइन स्टाफ से खराब व्यवहार पर शिकायत का अधिकार:

    • अगर एयरलाइन स्टाफ का व्यवहार अनुचित होता है, तो यात्रियों को उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार होता है।

  • मेडिकल इमरजेंसी:

    • यदि फ्लाइट में आप बीमार पड़ जाते हैं या कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो आपको तुरंत मेडिकल असिस्टेंस दी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर नजदीकी एयरपोर्ट पर उतरने की व्यवस्था की जाती है।

यात्रियों ने एयरलाइन कंपनियों ​के विरुद्ध क्या मांग की?

यात्रियों ने केंद्र सरकार से यह अपील की है कि इस तरह की एयरलाइन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जो यात्रियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करती हैं। उनका कहना है कि यात्रियों को उचित सुविधा और जवाबदेही मिलनी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

 

एक अन्य यात्री अमिताभ अग्निहोत्री ने बताया कि वे शाम 7:30 बजे की फ्लाइट के लिए पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, लेकिन फ्लाइट रात 1:30 बजे रवाना की गई। इस देरी के कारण न केवल उन्हें, बल्कि उनके परिवारजनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि एयरलाइन का यह व्यवहार बिल्कुल भी सहनशील नहीं है और इसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए।


 

FAQ

1. स्पाइसजेट फ्लाइट SG-1080 में देरी क्यों हुई?
स्पाइसजेट की फ्लाइट SG-1080 को तकनीकी कारणों की वजह से पुणे से जयपुर के लिए निर्धारित समय पर उड़ान नहीं भर पाई। इसके बाद फ्लाइट का टेक ऑफ समय तीन बार बदला गया, लेकिन फिर भी उड़ान में छह घंटे की देरी हुई।
2. यात्रियों ने स्पाइसजेट फ्लाइट SG-1080 की देरी को लेकर क्या आरोप लगाए?
यात्रियों ने आरोप लगाया कि एयरलाइन ने उनकी खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं की और ना ही सही जानकारी दी। इसके अलावा, एयरलाइन स्टाफ ने उनके साथ गलत व्यवहार किया और उचित जवाब नहीं दिया।
3. सरकार को एयरलाइन कंपनियों के खिलाफ क्या कदम उठाने चाहिए?
यात्रियों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि एयरलाइन कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं, जो इस प्रकार यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करती हैं। उन्हें उचित सुविधा और जवाबदेही मिलनी चाहिए।

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