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Photograph: (the sootr)
राजस्थान की चर्चित फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक को बढ़ा दिया है। पहले 24 जुलाई तक के लिए फिल्म पर रोक लगाई गई थी, जिसे बरबरार रखा गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए छह महत्वपूर्ण बदलावों को फिल्म में लागू करने का आदेश भी दिया है। यह मामला फिल्म के खिलाफ जारी की गई याचिका पर सुनवाई के बाद सामने आया।
सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (21 जुलाई) को एक बार फिर फिल्म से संबंधित याचिका पर सुनवाई की गई। फिल्म के निर्माता अमित जॉनी ने हाई कोर्ट द्वारा लगाए गए रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। दूसरी याचिका कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी जावेद की थी, जिसने फिल्म पर रोक लगाने की मांग की थी, ताकि ट्रायल पर असर न पड़े।
फिल्म पर बढ़ते नुकसान और पाइरेसी का खतरा
फिल्म के निर्माता अमित जॉनी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही फिल्म की पाइरेसी का खतरा भी बढ़ गया है। फिल्म की रचनात्मक स्वतंत्रता पर असर पड़ रहा है, जिससे निर्माता और उनकी टीम को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं और इस पर कुछ बदलावों की भी सिफारिश की गई है।
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सुझाए गए बदलावों की सूची
सूचना प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' में बदलाव करने की सिफारिश की है। मंत्रालय के निर्देश पर गठित समिति ने फिल्म में छह प्रमुख बदलावों की सिफारिश की। इनमें डिस्लेमर में बदलाव, क्रेडिट्स में बदलाव, AI जनरेट किए गए दृश्य में बदलाव, चरित्रों के नाम में बदलाव, नूतन शर्मा के संवादों में बदलाव और अन्य कई संवादों में कटौती करने के सुझाव शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन बदलावों को लागू करने का आदेश दिया है।
अगली सुनवाई तक रोक जारी रहेगी
सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के निर्माता को आदेश दिया कि वह केंद्र द्वारा जारी किए गए आदेश की एक प्रति दूसरे पक्ष को सौंपे। अगली सुनवाई 24 जुलाई को निर्धारित की गई है, लेकिन इस तारीख तक फिल्म पर रोक जारी रहेगी। इस दौरान फिल्म के निर्माता और अन्य संबंधित पक्षों के बीच बातचीत जारी रहेगी।
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