एमपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए बदला नियम, ई-मेल पर आया नोटिस होगा मान्य
Aman Vaishnav | Mar 21, 2026, 11:08 IST
mp government employee service rules email notice
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कामकाज के पुराने तरीकों को अब पूरी तरह बदल दिया है। अब विभाग अधिकारियों और कर्मचारियों को ई-मेल के जरिए जरूरी नोटिस भेज सकेंगे। इस बदलाव से अब कोई भी कर्मचारी नोटिस मिलने से इनकार नहीं कर पाएगा।
NEWS IN SHORT
- मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 30 में बड़ा संशोधन किया गया है।
- अब सरकारी नोटिस और विभागीय जानकारी ई-मेल के जरिए भेजी जा सकेगी।
- डिजिटल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को अब कानूनी रूप से मान्य माना जाएगा।
- अधिकारी अब नोटिस की पावती न मिलने का बहाना बनाकर देरी नहीं कर पाएंगे।
- सीनियरिटी लिस्ट से जुड़ी आपत्तियां भी अब ऑनलाइन या ई-मेल पर ली जाएंगी।
News In Detail
क्या है बदलाव?
अधिकारी या कर्मचारी नहीं बना सकेंगे बहाना
अब ई-मेल, डिजिटल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। इसका मतलब है कि अब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यह बहाना नहीं बना सकेगा कि उसे नोटिस की कॉपी डाक से नहीं मिली है।
किस पर पड़ेगा असर?
मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 का नियम 30: अब तक आदेशों और सूचनाओं की तामील संबंधित शासकीय कर्मचारी पर व्यक्तिगत रूप से की जाती थी, या फिर उन्हें रजिस्ट्रीकृत डाक के जरिए सूचित किया जाता था।
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