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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ ने आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े मोहन सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने मामले में 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।
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