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प्रदेश सरकार ने हाईस्कूल शिक्षक पद के लिए "द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर और बीएड" की पात्रता तय की थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि NCTE के अनुसार पात्रता का आधार 50% अंक होना चाहिए।
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