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नीट पीजी में अब निवास-आधारित आरक्षण नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य कोटे के तहत नीट पीजी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निवास-आधारित आरक्षण असंवैधानिक है।
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