पाकिस्तान की सैन्य अदालत में चल सकता है पूर्व PM पर मुकदमा! रक्षामंत्री बोले- बस इस बात का है इंतजार

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Jitendra Shrivastava
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पाकिस्तान की सैन्य अदालत में चल सकता है पूर्व PM पर मुकदमा! रक्षामंत्री बोले- बस इस बात का है इंतजार

इंटरनेशनल डेस्क. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ नौ मई की घटनाओं में कथित संलिप्तता को लेकर सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है। नौ मई को उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर सैन्य और सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला किया गया था।  





सैन्य अदालत में चलाया जा सकता है मुकदमाः ख्वाजा आसिफ 





मीडिया रिपोर्ट्स में ख्वाजा आसिफ के हवाले से यह दावा किया गया है। इनमें कहा गया है कि अगर आने वाले दिनों में नौ मई की घटनाओं में इमरान की संलिप्तता के सबूत सामने आते हैं तो पूर्व पीएम पर सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने यह भी साफ किया कि उन घटनाओं के संबंध में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख के खिलाफ अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।





गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह के बयान के बाद आसिफ ने की टिप्पणी





गौरतलब है कि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की यह टिप्पणी गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह के बयान के बाद आई है। हाल ही में राणा सनाउल्लाह ने कहा था कि इमरान खान के खिलाफ सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि नौ मई को हुई हिंसक घटनाओं की योजना इमरान खान ने ही बनाई थी। वे उन हमलों के शिल्पी थे। इससे पहले, पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह कहा था कि क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान के खिलाफ सेना अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के संबंध में कोई फैसला नहीं किया गया है। हालांकि उन्होंने इस संभावना से भी इनकार नहीं किया था कि नौ मई की हिंसा के पीछे इमरान खान का मास्टरमाइंड था।





गोपनीयता अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा





रक्षा और गृह मंत्रियों दोनों के बयानों ने अपने बयानों के जरिए यह संकेत दे दिया है कि इमरान खान और 9 मई को सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ करने वाले प्रदर्शनकारियों पर सेना अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। कई मंत्रियों ने इस संबंध में कहा है कि इन प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए कोई नई सैन्य अदालतें स्थापित नहीं की जाएंगी। हमलों के संदिग्धों पर विशेष स्थायी अदालतों में मुकदमा चलाया जाएगा जो पहले से ही सेना अधिनियम के तहत काम कर रहे थे।





देशद्रोह के एक मामले में 10 साल तक जेल में रखने की योजना 





वहीं, इमरान खान ने हिंसा में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि जब यह घटनाएं हुईं तो वह जेल में थे। उन्होंने कहा है कि सत्ता प्रतिष्ठान उन्हें देशद्रोह के एक मामले में 10 साल तक जेल में रखने की योजना बना रहा है। 





9 मई को भ्रष्टाचार के मामले में इमरान को गिरफ्तार किया था





दरअसल, 9 मई, 2023 को भ्रष्टाचार एक मामले में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तार किया था। अधिकारियों का आरोप है कि खान और उनकी पत्नी ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए एक रियल एस्टेट कारोबारी से रिश्वत के रूप में लाखों डॉलर की जमीन हासिल की। 





पंजाब प्रांत में आपातकाल लागू कर दिया गया





उनकी गिरफ्तारी के बाद लाहौर, कराची और इस्लामाबाद सहित कई शहरों में बड़े पैमाने पर और हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। बड़ी संख्या में पीटीआई कार्यकर्ता कोर कमांडर लाहौर आवास पर घुस गए। पंजाब प्रांत में आपातकाल लागू कर दिया गया और राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स को बुलाया गया। धारा 144 भी लगाई गई थी, जिसके तहत एक बिंदु पर पांच से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। 



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