मजदूरों के बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की खास पहल, विशेष शिक्षा सहायता योजना में ऐसे करें आवेदन

छत्तीसगढ़ श्रमिक विशेष शिक्षा सहायता योजना रजिस्टर्ड वर्कर्स के बच्चों के लिए है। यह योजना उनके पहले दो बच्चों को शिक्षा में मदद करती है। वर्कर की डेथ के बाद बच्चों को स्पेशल कार्ड मिलता है।

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Anjali Dwivedi
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छत्तीसगढ़ श्रमिक विशेष शिक्षा सहायता योजना एक अहम पहल है, जो छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। यह योजना खास तौर पर उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए है जो रजिस्टर्ड हैं। इसका काम श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ संभालता है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिक परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है। राज्य सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग-अलग तरह के प्रोत्साहन और सब्सिडी देती है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

कौन इस योजना के लिए योग्य है? (Eligibility)

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी।

  • आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।

  • रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के पहले दो बच्चों को ही लाभ मिलेगा।

  • अगर वर्कर की डेथ हो गई है, तो भी लाभ मिलता है।

  • वर्कर्स की डेथ उसके रजिस्ट्रेशन के एक साल बाद होनी चाहिए।

  • मृतक श्रमिक के परिवार में कोई और श्रमिक रजिस्टर्ड होना चाहिए।

  • अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तब उनके बच्चे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

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योजना के फायदे क्या हैं? (Benefits)

यह योजना सीधे तौर पर बच्चों को तीन मुख्य योजनाओं से जोड़ती है।

  • श्रमिक के पहले दो बच्चों के लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होगा।

  • यह कार्ड श्रमिक की डेथ के बाद जारी किया जाता है।

  • बच्चों को उनकी पात्रता के अनुसार कई योजनाओं का लाभ मिलेगा।

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ये तीन योजनाएं हैं

  • छत्तीसगढ़ नौनिहाल छात्रवृति योजना

  • छत्तीसगढ़ मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना

  • छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा सहायता योजना

इस तरह बच्चों को उनकी पढाई के हर स्तर पर मदद मिलती है।

जरूरी डाक्यूमेंट्स कौन से हैं? (Documents)

आवेदन करते समय इन डाक्यूमेंट्स को तैयार रखना होगा।

  • आधार कार्ड जरूरी है।

  • छत्तीसगढ़ का स्थाई निवास प्रमाण पत्र।

  • बैंक खाते का विवरण देना होगा।

  • आवेदक का स्व-घोषणा प्रमाण पत्र।

  • श्रमिक का पंजीयन कार्ड।

  • लाभार्थी यानी बच्चे की फोटो।

लाभ लेने की प्रक्रिया क्या है? (How to Apply)

एलिजिबल व्यक्ति दो तरीकों से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  1. लोक सेवा केंद्र से आवेदन।

  2. श्रम कार्यालय से आवेदन।

रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स खुद आवेदन कर सकते हैं।

  1. सबसे पहले योजना का एप्लीकेशन प्राप्त करें।

  2. एप्लीकेशन को पूरी तरह से ध्यान से भरें।

  3. पत्र में पूछी गई सभी जानकारियां सही भरें।

  4. सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स को एप्लीकेशन के साथ लगाएं।

  5. पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र जमा कर दें।

  6. यह आवेदन सम्बंधित अधिकारी चेक करेगा।

  7. एप्लीकेशन को मंजूरी मिल जाने के बाद कार्ड बनेगा।

  8. मृतक श्रमिक के बच्चों के लिए दो विशेष पंजीयन कार्ड जारी किए जाएंगे।

  9. इन कार्डों के जरिए बच्चे योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।

यह योजना छत्तीसगढ़ के श्रमिक परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत है। छत्तीसगढ़ सरकारी योजनाका लाभ उठाकर बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है।

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