Exchange 2000 thousand rupees : 2000 हजार के नोट को लेकर RBI का नया अपडेट, एक अप्रैल को नहीं बदल पाएंगे
Sandeep Kumar | Mar 29, 2024, 07:22 IST
भारतीय रिजर्व बैंक
देश के बैंकों में वार्षिक लेखाबंदी से जुड़े कार्यों के कारण 2000 रुपए के बैंक नोट को बदलने या जमा करने की सुविधा एक अप्रैल 2024 यानी सोमवार को उपलब्ध नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इसको लेकर एक बयान जारी किया है ।
BHOPAL. बैंकों में वार्षिक लेखाबंदी से जुड़े कार्यों के कारण 2000 रुपए के बैंक नोट को बदलने ( Exchange ) या जमा करने की सुविधा एक अप्रैल 2024 यानी सोमवार को उपलब्ध नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) ने अपने बयान में कहा कि अगले दिन यानी 2 अप्रैल दिन मंगलवार से यह सुविधा केंद्रीय बैंक ( Central bank ) के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में फिर से बहाल हो जाएगी। आपको बताते चलें कि आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की घोषणा की थी। बैंक ने बताया कि 29 फरवरी को कारोबारी घंटों की समाप्ति तक 2000 रुपए के लगभग 97.62 प्रतिशत नोट बैंकिंग तंत्र में वापस आ चुके हैं और सिर्फ 8,470 करोड़ रुपए के नोट अब भी जनता के पास हैं।
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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल को 2000 रुपए के बैंक नोट को बदलने या जमा करने की सुविधा बंद रखने का फैसला किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि 1 अप्रैल को दो हजार के नोटों को एक्सचेंज या डिपॉजिट करने की सुविधा आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में नहीं मिलेगी। बता दें कि आरबीआई ने इस सुविधा को सिर्फ एक दिन यानी 1 अप्रैल के लिए रोका है।
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आरबीआई के एफएक्यू के मुताबिक, एक व्यक्ति डाकघर से मिलने वाली सुविधा के साथ रिजर्व बैंक के 19 कार्यालयों में एक बार में 20,000 रुपए की सीमा तक नोट बदल सकता है या जमा कर सकता है। आरबीआई ने पिछले साल मई में 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने के अपने फैसले की घोषणा की थी। इस नोट को नवंबर, 2016 में नोटबंदी के समय पहली बार जारी किया गया था।
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देश के किसी भी डाकघर से भारतीय डाक के माध्यम से आरबीआई के किसी भी इश्यू ऑफिस में 2000 के नोट भेज सकते हैं। यह रकम उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। आरबीआई ने कहा आरबीआई के ये 19 कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में हैं।
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केवल 1 अप्रैल को नहीं बदल पाएंगे 2000 के नोट
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल को 2000 रुपए के बैंक नोट को बदलने या जमा करने की सुविधा बंद रखने का फैसला किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि 1 अप्रैल को दो हजार के नोटों को एक्सचेंज या डिपॉजिट करने की सुविधा आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में नहीं मिलेगी। बता दें कि आरबीआई ने इस सुविधा को सिर्फ एक दिन यानी 1 अप्रैल के लिए रोका है।
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एक बार में कितने नोट बदल सकते हैं ?
आरबीआई के एफएक्यू के मुताबिक, एक व्यक्ति डाकघर से मिलने वाली सुविधा के साथ रिजर्व बैंक के 19 कार्यालयों में एक बार में 20,000 रुपए की सीमा तक नोट बदल सकता है या जमा कर सकता है। आरबीआई ने पिछले साल मई में 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने के अपने फैसले की घोषणा की थी। इस नोट को नवंबर, 2016 में नोटबंदी के समय पहली बार जारी किया गया था।
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यहां बदले जा सकते हैं नोट
देश के किसी भी डाकघर से भारतीय डाक के माध्यम से आरबीआई के किसी भी इश्यू ऑफिस में 2000 के नोट भेज सकते हैं। यह रकम उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। आरबीआई ने कहा आरबीआई के ये 19 कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में हैं।
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